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मिलावटी शराब बनाने के आरोपितों की जमानत खारिज

बरसाना में हुआ था शराब के काले कारोबार का भंड़ाफोड़

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Jun 2021 05:41 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jun 2021 05:41 AM (IST)
मिलावटी शराब बनाने के आरोपितों की जमानत खारिज
मिलावटी शराब बनाने के आरोपितों की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, मथुरा: बरसाना में शराब के काले कारोबार में पकड़े गए चार आरोपितों की जमानत खारिज हो गई। गुरुवार को सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने इसे गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए अपना फैसला सुनाया। आरोपित केमिकल मिलाकर नकली शराब का धंधा करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। भारी मात्रा में अवैध शराब और उसको बनाने की सामग्री भी बरामद हुई थी।

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अलीगढ़ में मिलावटी शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद जिले भर में पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब के ठेके और नकली शराब बनाने के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी थी। तीन जून को थाना बरसाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने बरसाना के पड़ाव मुहल्ला निवासी शराब ठेकेदार राधाचरन फौजी घर और मार्केट में नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने कपिल ठाकुर, पड़ाव मुहल्ला निवासी बांके बिहारी टांटिया मुहल्ला निवासी कन्हैया और थाना सुरीर क्षेत्र के गांव डडीसरी निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) शिवराम सिंह ने बताया, चारों आरोपितों ने जमानत के लिए सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर आज सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने आरोपितों को जमानत देने का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया, आरोपित नकली शराब बनाकर बेचते थे। नकली शराब के सेवन से लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। इस पर अदालत ने इसे गंभीर प्रवृत्ति का अपराध माना और आरोपित कपिल ठाकुर, विनोद कुमार, बांके बिहारी और कन्हैया की जमानत को खारिज कर दिया।


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