निगेटिव एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के बाद मतगणना केंद्र में मिलेगा प्रवेश
डीएम ने सभी उम्मीदवारों और अधिकारियों को जारी किए दिशा निर्देशजीत के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे उम्मीदवार
जागरण संवाददाता, मथुरा: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें साफ कर दिया गया है कि मतगणना केंद्र पर उसी को प्रवेश मिलेगा, जिसकी रेपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होगी। साथ ही चुनाव जीतने के बाद कोई भी उम्मीदवार विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेगा।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतगणना स्थल पर कम से कम लोगों को प्रवेश दिया जाए। इसको लेकर गाइड लाइन जारी कर दी हैं। जिसके तहत अब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार और उनके पोलिग एजेंट को मतगणना शुरू होने से 48 घंटे पहले की रेपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। इसके बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर और थर्मामीटर से टेस्ट किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद ही एंट्री करने दी जाएगी। इसके साथ ही सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्थ डेस्क रहेगी। जहां दवा और चिकित्सक मौजूद रहेंगे। हर किसी को मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मतगणना स्थल पर एंट्री करने दी जाएगी। डीएम ने साफ कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद विजयी जुलूस नहीं निकालेगा। यहां होगी मतगणना
विकास खंड - मतगणना स्थल
मथुरा - वृंदावन दास प्रकाशवती राजकीय इंटर कालेज
गोवर्धन - डीएवी इंटर कालेज
बलदेव - डीएनवी कालेज, अवैरनी चौराहा
फरह - पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या इंटर कालेज
चौमुहां - सर्वोदय महाविद्यालय
छाता - गांधी इंटर कालेज
नंदगांव - श्रीकृष्ण चैतन्य इंटर कालेज
मांट - लोकमणि शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय
नौहझील - एसआरबीएस इंटरनेशनल स्कूल
राया - नवीन उपमंडी समिति जिला मुख्यालय से जारी होंगे जिला पंचायत के प्रमाण पत्र
जासं, मथुरा: जिला पंचायत के आरओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जिले में जिला पंचायत के 33 वार्ड हैं। उम्मीदवारों के मतपत्र तो विकास खंड स्तर पर ही गिनती की जाएगी। लेकिन विजयी सदस्यों की घोषणा और प्रमाण पत्र जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष से ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आरओ और एआरओ को ब्लाक से जिला पंचायत सदस्यों का सारा डाटा अपडेट किया जाएगा। यहां से वह अपडेट करेंगे। इसके बाद परिणाम भी घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एजेंट पास भी विकास खंड स्तर से ही बनाए जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को मुख्यालय तक चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।