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देशद्रोह मामले में भी सीएफआइ सदस्यों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

वीडियो कांफ्रेंसिग से चारों सदस्यों की जेल से पेशी पुलिस ने साक्ष्य संकलन को मांगा और समय

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 05:40 AM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 05:40 AM (IST)
देशद्रोह मामले में भी सीएफआइ सदस्यों की न्यायिक हिरासत बढ़ी
देशद्रोह मामले में भी सीएफआइ सदस्यों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

जागरण संवाददाता, मथुरा: शांतिभंग के बाद देशद्रोह के मामले में भी कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के सदस्यों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। सीएफआइ के चारों सदस्यों की सीजेएम की अदालत में जेल से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए पेशी हुई। जांच अधिकारी ने साक्ष्य संकलन के लिए समय मांगा। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी। अगली पेशी को दो नवंबर की तारीख तय की गई है।

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अस्थायी जेल में बंद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के अतीर्कुरहमान (नगला रतनपुरी मुजफ्फरनगर), आलम (घेर फतेर रामपुर), सिद्दीकी (मल्लपुरम केरल) और मसूद (जरवल रोड बहराइच) को मांट टोल से पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इनके कब्जे से हाथरस में शांतिभंग करने से संबंधी दस्तावेज मिले थे। इन पर देशद्रोह और शांतिभंग के दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं।

देशद्रोह मामले में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए सीजेएम अंजू राजपूत की अदालत में पेशी हुई। मामले की जांच कर रहे सीओ धर्मेंद्र चौहान ने मुकदमे में साक्ष्य संकलन के लिए और समय दिए जाने का प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी ब्रजमोहन सिंह ने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।


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