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आज से अनलाक, शर्त के अनुसार खुलेंगी दुकानें

जिले में भी एक जून से अनलाक होने जा रहा है।पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक बिक्री होगी। अब हफ्ते में दो दिन कोरोना क‌र्फ्यू रहेगा। इन दिनों बाजारों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 04:45 AM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 04:45 AM (IST)
आज से अनलाक, शर्त के अनुसार खुलेंगी दुकानें
आज से अनलाक, शर्त के अनुसार खुलेंगी दुकानें

जासं, मैनपुरी: जिले में भी एक जून से अनलाक होने जा रहा है। पांच दिन दुकानें और प्रतिष्ठान तय शर्तों के अनुसार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे। इसके बाद कोरोना क‌र्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। हफ्ते में दो दिन शनिवार और रविवार को क‌र्फ्यू लागू रहेगा। इन दिवसों में सैनिटाइजेशन का कार्य होगा।

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शासन के आदेश के बाद अब एक जून से नए प्रतिबंधों के साथ कोविड-19 नियमों को लागू कराया जाएगा। लापरवाही हुई तो कोरोना दोबारा दस्तक दे सकता है। इसलिए मास्क और दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य है। अब सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति होगी। शनिवार और रविवार बंद रहेगा। फ्रंट लाइन कार्यालय पूरी तरह खुले रहेंगे, शेष में 50 फीसद उपस्थिति रोस्टर के अनुसार होगी। हर औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी। घनी आबादी की सब्जी मंडियां खुले स्थान पर एसडीएम और सीओ की अनुमति से खुलेंगी। स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान शैक्षणिक कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक, उच्च शिक्षा संस्थाएं और कोचिग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभाग के अनुसार रहेगी।

रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति होगी। हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे के ढाबे, ठेले और खोमचे भी खुलेंगे, इन्हें शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियां खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों पर पांच लोगों की अनुमति रहेगी। बसों में यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेंगे। चालक-परिचालक व यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बस को सैनिटाइज किया जाएगा। दोपहिया पर केवल दो लोग चल सकेंगे। आटो में चालक के साथ केवल दो यात्री और बैटरी ई रिक्शा में चालक सहित तीन लोग सफर कर सकेंगे। चार पहिया में चार लोगों की अनुमति है। अंडा, मांस, मछली की दुकानों पर सफाई, सैनिटाइजर का प्रयोग होगा, इन्हें बंद जगह में बेचने की अनुमति रहेगी, खुले में कोई बिक्री नहीं कर सकेंगे।

इस दौरान गेहूं खरीद केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कृषि उत्पाद से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। बिजली दफ्तर और बिल काउंटर खुले रहेंगे। कोचिग, सिनेमा, जिम, स्वीमिग पूल, क्लब, शापिग माल पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी जैसे आयोजन बंद और खुले में हो सकेंगे, इनमें 25 लोग एक समय पर रह सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इन सभी जगह भी मास्क और दो गज दूरी का पालन जरूरी होगा। शासन के नए आदेश के बाद मंगलवार से बाजार खुलेंगे। कोरोना बंदिशों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी।

- ऋषिराज, एसडीएम सदर।


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