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एक्सपायरी डेट के साथ ही बेच सकेंगे मिठाई

मैनपुरी जासं खुली मिठाई बेचने वालों को भी अब उसकी मेन्युफैक्चरिग और एक्सपायरी डेट ग्राहकों को ब तानी होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 06:13 AM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 06:13 AM (IST)
एक्सपायरी डेट के साथ ही बेच सकेंगे मिठाई
एक्सपायरी डेट के साथ ही बेच सकेंगे मिठाई

मैनपुरी, जासं: खुली मिठाई बेचने वालों को भी अब उसकी मेन्युफैक्चरिग और एक्सपायरी डेट ग्राहकों को बतानी होगी। खाद्य विभाग ने एक अक्तूबर से मिठाई बेचने वाले दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे खुली मिठाई वाली ट्रे में एक स्लिप पर उसके बनाने और एक्सपायर होने की तिथि लिखें। ऐसा न करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी डा. टीआर रावत ने बताया कि अभी तक बांडेड मिठाई की पैकेजिग में मेन्युफैक्चरिग और एक्सपायरी डेट का प्रावधान होता है। शहरों और कस्बों में खुली दुकानों पर बनी मिठाई के बारे में उपभोक्ताओं को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। ऐसी स्थिति में कभी-कभी खराब मिठाई के उपभोक्ताओं तक पहुंचने की आशंका रहती थी। कोरोना काल में खानपान को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

मैनपुरी जिले में दो प्रकार के मिठाई विक्रेता हैं। 12 लाख से अधिक का टर्नओवर करने वाले लाइसेंसी और इससे कम वाले रजिस्टर्ड होते हैं। यह नियम दोनों की प्रकार के दुकानदारों पर लागू है। सबसे पहले बड़े दुकानदारों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद शेष दुकानदारों को भी सचेत किया जाएगा। चूंकि यह नियम इसी महीने लागू हुआ है इसलिए सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली से पहले इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।

मुख खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम सुंदर ने बताया कि इस नियम के बारे में सभी दुकानदारों को जानकारी दी जा रही है। जागरूकता अभियान के बाद इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे उनके प्रतिष्ठानों पर सैंपलिग कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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