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45 स्थानों पर जली पराली, वसूला 1.17 लाख का जुर्माना

मैनपुरी जासं जिले में अब तक 45 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 05:08 AM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 05:08 AM (IST)
45 स्थानों पर जली पराली, वसूला 1.17 लाख का जुर्माना
45 स्थानों पर जली पराली, वसूला 1.17 लाख का जुर्माना

मैनपुरी, जासं: जिले में अब तक 45 स्थानों पर पराली जलाने के मामले सामने आए। ऐसे किसानों पर 1.65 लाख का जुर्माना लगाया गया तो 1.17 लाख रुपये वसूले भी गए। अब कहीं पराली जलाने के मामले सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी पर कार्रवाई होगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करें।

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यह निर्देश डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दिए। गुरुवार को प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्डयू योजना और फसल अवशेष, पराली प्रबन्धन की समीक्षा के दौरान एसडीएम और तहसीलदारों, कृषि विभाग के अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक, खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से किसानों से संवाद स्थापित कर पराली, फसल अवशेष को खेत में जैविक खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। सभी जिम्मेदार गांवों में जाकर जागरूकता करें।

उप कृषि निदेशक को आदेशित किया कि न्याय पंचायत स्तर पर पुन: गोष्ठियां आयोजित कर किसानों को जागरूक करें। उन्हें खेतों में फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाए। डीएम ने कहा कि तहसील भोगांव में आठ घटनाओं पर 22.5 हजार रुपये का अर्थदंड, तहसील घिरोर में छह मामलों में 25 हजार का अर्थदंड, जुर्माना लगाया गया, जबकि तहसील कुरावली में दो घटनाओं में 25 हजार का अर्थदंड, जुर्माना लगाया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, एसडीएम सदर, भोगांव, किशनी, कुरावली, घिरोर, ऋषिराज, सुधीर कुमार, राम सकल मौर्य, मान सिंह पुंडीर, अनिल कटियार, परियोजना निदेशक एससी मिश्रा, उप कृषि निदेशक डीवी सिंह, जिला कृषि अधिकारी डा. गगन दीप सिंह, डीपीआरओ स्वामीदीन, तहसीलदार, बीडीओ आदि उपस्थित रहे।


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