छह सौ से आठ सौ वोटर वाले मतदान केंद्र बनेंगे चुनौती
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार सभी पदों पर एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। इस वजह से मतदान के दौरान मतदान कर्मियों को नई चुनौती से जूझना पड़ेगा। जिन मतदान केंद्रों पर छह सौ से आठ सौ मतदाता हैं वहां पर यदि मतदान फीसद बढ़ता है तो रात नौ बजे तक मतदान होगा।
जासं, मैनपुरी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार सभी पदों पर एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। इस वजह से मतदान के दौरान मतदान कर्मियों को नई चुनौती से जूझना पड़ेगा। जिन मतदान केंद्रों पर छह सौ से आठ सौ मतदाता हैं, वहां पर यदि मतदान फीसद बढ़ता है तो रात नौ बजे तक मतदान होगा।
प्रत्येक मतदाता को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद पर मतदान के लिए चार मतपत्र दिए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि आदर्श परिस्थितियों में प्रत्येक मतदाता को दो मिनट का समय लगेगा। इसमें मतपत्रों को खासतौर से मोड़कर मतपेटिका में डालने का समय भी जुड़ा है। करीब अस्सी फीसद मतदान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मतदान अनुमान के मुताबिक हुआ, तब 600 से 800 मतदाता वाले केंद्रों में मतदान रात नौ बजे से अधिक समय तक खिच सकता है।
मतदान का मौका सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा, जो मतदान केंद्र के भीतर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पहुंच जाएंगे। ऐसे में मतदाताओं को अपनी बारी के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है। सिर्फ 700-800 वाले मतदान केंद्रों की संख्या जिले में दौे सौ ज्यादा बताई जा रही है। अगर यहां 600 मतदाताओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो यहां 1200 मिनट खर्च होंगे। इसमें मतदान के लिए 660 मिनट ही मिले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मतदान केंद्रों में तैनात मतदानकर्मियों को तेजी से काम कराने के लिए कहा गया है।
-
मतपत्रों के रंग-
ग्राम प्रधान - हरा
ग्राम पंचायत सदस्य - सफेद
क्षेत्र पंचायत सदस्य - नीला
जिला पंचायत सदस्य - गुलाबी। -इन पहचान पत्रों का कर सकेंगे इस्तेमाल
मतदाता को मतदान के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर बूथ पर जाना होगा। उप निर्वाचन अधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, पेन कार्ड, सरकारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त किसान बही, पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, अशक्त प्रमाणपत्र, मनरेगा का फोटोयुक्त जाबकार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड मान्य होंगे। इनमें से जो दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास होंगे, वह उस परिवार के दूसरे सदस्यों के पहचान के लिए भी वैद्य माने जाएंगे।