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अपात्रों को मतदाता बनाया तो खैर नहीं

मैनपुरी जासं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अपात्र लोगों के नाम काट दिए जाएं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 05:03 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:03 AM (IST)
अपात्रों को मतदाता बनाया तो खैर नहीं
अपात्रों को मतदाता बनाया तो खैर नहीं

मैनपुरी, जासं: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अपात्रों के नाम शामिल करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने एक भी अपात्र का नाम सूची में मिलने पर संबंधित बीएलओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीएलओ से मतदाताओं के नाम पूरी जांच के बाद ही बढ़ाने को कहा है।

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए एक अक्तूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यह काम 12 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य करेंगे। प्रशासन को शिकायत मिल रही हैं कि बीएलओ पात्रों के नाम छोड़कर अपात्रों के नाम मतदाता सूची में जोड़ रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा प्रिया ने बताया कि अपात्रों के नाम सूची में जोड़ने की शिकायतें आईं हैं। इस मामले में सभी बीएलओ को चेतावनी जारी कर दी गई है कि या तो वे अपनी कार्यप्रणाली सुधार ले, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे। यह है कार्यक्रम

मैनपुरी: एक अक्तूबर से पांच नवंबर में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या फिर संशोधन का काम ऑनलाइन हो सकेगा। छह नवंबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर- घर जाकर ऑनलाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर से पांच दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटर से पांडुलिपि तैयार की जाएगी। छह दिसंबर से ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। छह से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित नामावली का निरीक्षण किया जाएगा। छह से 12 दिसंबर के बीच में ही दावा और आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 13 से 19 दिसंबर तक दावा और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 20 से 28 दिसंबर तक पांडुलिपि को मूल स्थान में समाहित करने की कार्रवाई होगी। 29 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।


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