Move to Jagran APP

लापता वृद्ध की हत्या कर शव फेंका, पुलिस जांच में जुटी

सिर और पेट में था गोली लगने का घाव रास्ते किनारे पड़ा था शव

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 06:59 AM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 06:59 AM (IST)
लापता वृद्ध की हत्या कर शव फेंका, पुलिस जांच में जुटी
लापता वृद्ध की हत्या कर शव फेंका, पुलिस जांच में जुटी

जासं, मैनपुरी: लापता वृद्ध की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। पहचान होने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। घटना को लेकर कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। गांव के लोग अलग-अलग प्रकार के कयास लगा रहे हैं।

loksabha election banner

मंगलवार रात करीब 11 बजे चौकीदार रजनीश कुमार ने करहल पुलिस को सूचना दी कि क्षेत्र में मदरावली सरसाई मार्ग पर रास्ते किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। मृतक के सिर में और सीने में गोली लगना प्रतीत हो रहा था। रात होने के कारण शव की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोरचरी में रखवा दिया।

बुधवार सुबह शव की पहचान मानसिंह निवासी गढि़या अहलादपुर थाना करहल के रूप में हुई। जानकारी मिलने पर स्वजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। स्वजन ने पुलिस को बताया कि मानसिंह अविवाहित थे। पिछले कुछ दिन से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मंगलवार सुबह दवा लेने के लिए जाने की बात कहकर घर से निकले थे फिर लौटकर नहीं आए। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चला। स्वजन घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। देर शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिल सकी थी। थाना करहल के एसएसआइ अनिल कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मौत का सही कारण पता चल सकेगा। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपहरण, दुष्कर्म में दोषी को सात साल की सजा

जासं, मैनपुरी: आठ साल पहले दसवीं की छात्रा को विद्यालय जाते समय अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय दुष्कर्म एंड पाक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनीता ने सात साल के कारावास और 15 हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के यहां रामू निवासी नगला राठौर थाना जसवंत नगर जिला इटावा का आना-जाना था। 25 फरवरी 2013 को वह 17 वर्षीय छात्रा को विद्यालय छोड़ने के बहाने बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। छात्रा के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपित द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। आरोपित ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में सुनवाई कराए जाने की मांग की। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित छात्रा व अन्य गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.