शराब माफिया की 80 लाख की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम कोर्ट से पारित हुआ था आदेश
संसू, बेवर: क्षेत्र के गांव जगतपुर निवासी शराब माफिया की 80 लाख रुपये कीमत की संपत्ति को अधिकारियों ने कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत पारित किए गए डीएम के आदेश के अनुपालन में की गई है। अधिकारियों ने आरोपित की कृषि भूमि और दो मंजिला मकान को कुर्क किया है।
थाना बेवर के गांव जगतपुर निवासी अरविद और बंटू का आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ शराब तस्करी के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही लूट, हत्या, हत्या का प्रयास और अन्य प्रकार के मामले भी दर्ज हैं। अरविद की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए थानाध्यक्ष बेवर ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपित शातिर अपराधी है। उसका संगठित गिरोह है। उसके द्वारा आपराधिक घटनाओं के जरिए धन अर्जित किया जाता है।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही उसकी संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि अरविद ने अवैध हथकंडों से धन कमाकर गांव में पांच बीघा से अधिक कृषि भूमि खरीदने के साथ ही एक आलीशान दो मंजिला मकान बनवाया है। पुलिस ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट डीएम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने 24 जून को उक्त संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया था।
डीएम कोर्ट से पारित आदेश के अनुपालन कराने के लिए एसडीएम भोगांव कुलदेव सिंह, सीओ भोगांव चंद्रकेश सिंह, तहसीलदार भोगांव आनंद कुमार, एसओ बेवर नरेंद्र शर्मा, भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच अधिकारियों ने आरोपित की कृषि भूमि और दो मंजिला मकान को कुर्क कर कब्जे में ले लिया है।