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बिजली चोरों का अब माफ होगा शमन शुल्क

बकाएदारों को ओटीएस का लाभ देने के बाद अब शासन ने बिजली चोरों को भी बड़ी राहत दे दी है। घरेलू वाणिज्यिक और नलकूप के संचालन में पकड़ी गई बिजली चोरी के मामलों से जुडे़ 4496 उपभोक्ताओं को फिलहाल इसका लाभ मिलेगा। उन्हें शमन शुल्क जमा नहीं करना पडे़गा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Dec 2021 04:04 AM (IST)Updated: Sun, 26 Dec 2021 04:04 AM (IST)
बिजली चोरों का अब माफ होगा शमन शुल्क
बिजली चोरों का अब माफ होगा शमन शुल्क

जासं, मैनपुरी : बकाएदारों को ओटीएस का लाभ देने के बाद अब शासन ने बिजली चोरों को भी बड़ी राहत दे दी है। घरेलू, वाणिज्यिक और नलकूप के संचालन में पकड़ी गई बिजली चोरी के मामलों से जुडे़ 4,496 उपभोक्ताओं को फिलहाल इसका लाभ मिलेगा। उन्हें शमन शुल्क जमा नहीं करना पडे़गा।

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अभी तक यदि बिजली की चोरी पकड़ी जाती थी तो विभाग द्वारा स्वीकृत भार के अनुसार शमन शुल्क लगाया जाता था। निर्धारित समय पर शुल्क का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई कराई जाती थी। अब शासन ने ऐसे सभी बिजली चोरी के मामलों में बड़ी राहत दे दी है। अधीक्षण अभियंता अतुल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद 30 सितंबर 2021 तक बिजली चोरी करते पकडे़ गए सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिल जाएगा। वर्ष 2017 से 30 सितंबर 2021 तक जिले में 7,651 उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। इनमें से 3,155 उपभोक्ताओं द्वारा अपना शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। अब 4,496 उपभोक्ताओं को ही सुविधा का लाभ मिलेगा।

कुछ ऐसा है शमन शुल्क का प्रावधान

- एलएमवी-1 श्रेणी में एक किलोवाट तक के कनेक्शन पर दो हजार रुपये, दो किलोवाट पर चार हजार रुपये।

- एलएमवी-2 श्रेणी में 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट।

- एलएमवी-5 श्रेणी में दो हजार रुपये प्रति एचपी। इतना मिलेगा लाभ

- एलएमवी-1 घरेलू कनेक्शन में दो किलोवाट तक 100 फीसद शमन शुल्क माफ होगा।

- एलएमवी-2 वाणिज्यिक श्रेणी में एक किलोवाट तक 100 फीसद व दो किलोवाट तक 50 फीसद माफी।

- एलएमवी-5 नलकूप श्रेणी में सभी भार पर 100 फीसद शुल्क माफ होगा।


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