जानलेवा हमले में दस वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : पांच वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक आरोपी
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : पांच वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि नौ अप्रैल 2012 की शाम पांच बजे कुरारा थानाक्षेत्र के बचरौली गांव निवासी राहुल गांव के बाहर जीप स्टैंड के मंदिर के चबूतरे पर बैठा था तभी गांव का ही राजू व उसका भाई कल्यान असलहों से लैस होकर वहां पहुंचे और कल्याण के उकसाने पर राजू ने तमंचे से राहुल पर फायर कर दिया। सीने में गोली लगने से राहुल घायल हो गया। शोर सुनकर मौके पर लोगों के आने की आहट पाकर हमलावर भाग गए। मामले में राहुल के पिता उदयभान ने कुरारा थाने में दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। उसने घटना के पीछे का कारण एक दिन पूर्व क्रिकेट मैच को लेकर राहुल व राजू के बीच हुए विवाद बताया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश शमशुल हक ने आरोपी राजू को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी के अदालत में मौजूद न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।