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इंद्रकांत मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई चार को

संवाद सहयोगी कबरई (महोबा) कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 11:48 PM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 11:48 PM (IST)
इंद्रकांत मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई चार को
इंद्रकांत मामले में तीन आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई चार को

संवाद सहयोगी, कबरई (महोबा) :

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कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में बर्खास्त सिपाही अरुण यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर अब सुनवाई लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चार दिसंबर को होगी। इसी दिन इस कोर्ट में गिरफ्तार आरोपित व्यापारी सुरेश सोनी और ब्रह्मादत्त की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उधर, बर्खास्त दारोगा देवेंद्र शुक्ला ने भी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर एक दिसंबर को सुनवाई है।

आठ सितंबर को अपनी कार में गोली लगने से घायल पाए गए इंद्रकांत त्रिपाठी की 13 सितंबर को इलाज के दौरान कानपुर रीजेंसी में मौत हो गई थी। 11 सितंबर को इंद्रकांत के रविकांत ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार सहित चार लोगों पर कबरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपित सुरेश सोनी व ब्रह्मादत्त को पुलिस ने सितंबर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान सिपाही अरुण यादव का नाम भी शामिल किया गया था। पूर्व एसपी समेत तीनों पुलिसकर्मी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मणिलाल पाटीदार की उच्च न्यायालय से अरेस्ट स्टे याचिका और भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अरुण यादव व गिरफ्तार दोनों आरोपितों की जमानत याचिका में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वादी रविकांत ने बताया कि अरुण यादव के वकील ने तबियत खराब होने का प्रार्थना पत्र देकर सोमवार की सुनवाई टालने का आग्रह किया था। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख अब चार दिसंबर तय कर दी है। वादी ने बताया कि आरोपित दारोगा देवेंद्र शुक्ल ने दो दिन पहले ही अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर एक दिसंबर को सुनवाई है। अब तक आरोपित पुलिसकर्मियों के न पकड़े जाने पर दिवंगत के बड़े भाई ने पुलिस की कार्यशैली से गहरा असंतोष जताया है।


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