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खुले में शौच पर दो हजार व गुटखा खाने पर करें 500 का जुर्माना

खुले में शौच पर दो हजार व गुटखा खाने पर करें 500 का जुर्माना

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 May 2022 06:30 PM (IST)Updated: Sat, 14 May 2022 06:30 PM (IST)
खुले में शौच पर दो हजार व गुटखा खाने पर करें 500 का जुर्माना
खुले में शौच पर दो हजार व गुटखा खाने पर करें 500 का जुर्माना

खुले में शौच पर दो हजार व गुटखा खाने पर करें 500 का जुर्माना

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- जिलाधिकारी ने किया चरखारी के तालाब का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, महोबा : जिलाधिकारी मनोज कुमार ने चरखारी के गोलाघाट तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब की साफ- सफाई, इसके किनारे पेड़ लगाने के लिए ईओ को निर्देश दिए। एसडीएम चरखारी से कहा कि खुले में शौच करने वालों पर 2000 तथा पब्लिक प्लेस में गुटखा खाने वालों पर 500 का जुर्माना लगाएं। साथ ही दुकानों पर गुटखा बेंचने वालों के गुटखे के सैंपल भरने की कार्रवाई की जाए।

डीएम ने ईओ नगर पालिका को वाटर स्टोर प्लांट लगाने, पुल की ऊंचाई बढ़ाने तथा तालाब में सीवर की गंदगी आने पर जहां से गंदगी आए उसके खिलाफ जुर्माना करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम से कहा कि व्यापार मंडल की बैठक बुलाकर मीटिंग करें व शहर को कैसे डेवलप किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार करें। कहा कि तालाबों के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट बनाकर उसके अनुसार बोटिंग, वाटर प्लांट, सोलर लाइट तथा पार्क निर्माण आदि कार्य कराए जाएं। सीडीओ डा. हरिचरन सिंह, उपजिलाधिकारी चरखारी अरुण कुमार दीक्षित, ईओ केके सोनकर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।


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