इंद्रकांत मामले में गिरफ्तार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
ं संवाद सहयोगी कबरई (महोबा) क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत मामले में गिरफ्तार ह
ं संवाद सहयोगी, कबरई (महोबा) : क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत मामले में गिरफ्तार हुए सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने की खारिज कर दी। आरोपित बर्खास्त एसओ देवेंद्र शुक्ला की जमानत याचिका पर नौ जबकि बर्खास्त सिपाही अरुण यादव के जमानत प्रार्थनापत्र पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
मामले में बीती 11 सितंबर को क्रशर कारोबारी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने कबरई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना एसओ देवेंद्र शुक्ल, सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त सहित अन्य अज्ञात पुलिस कर्मियों पर जान से मारने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं लगाई गई थीं। कारोबारी की मौत पर मुकदमा हत्या में तरमीम कर दिया गया था। एसआइटी जांच के बाद सिपाही अरुण यादव का नाम भी आरोपितों में बढ़ा दिया गया था। उच्चस्तरीय एसआइटी जांच के बाद मुकदमा आत्महत्या दुष्प्रेरण की धारा में बदल दिया गया था। दो आरोपित सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त को तो पुलिस ने दो अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि पिछले माह देवेंद्र शुक्ल पुलिस की पकड़ में आया था। अरुण यादव ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। आरोपित एसपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। उन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।
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यह है मामला
दिवंगत क्रशर कारोबारी ने सात सितंबर को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार व कबरई के तत्कालीन एसओ देवेंद्र शुक्ला पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। उनसे अपनी जान को खतरा बताते हुए आडियो व वीडियो वायरल किए थे। आठ सितंबर को इंद्रकांत अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे। 13 सितंबर को उनकी कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में मौत हो गई थी। पूर्व एसपी व एसओ सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के दौरान सिपाही अरुण यादव का नाम जोड़ा गया था।