अगवा कर किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता महोबा किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र
जागरण संवाददाता, महोबा : किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदायगी नहीं होने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है। कोतवाली चरखारी के एक ग्राम के निवासी युवक ने 17 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 12 अगस्त की रात्रि करीब 11 बजे अजीज, अरसीद खान व अंकित खान निवासीगण ढकल तहसील नरवाना जिला जींद हरियाणा बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। उसकी पुत्री को पहले भी अजीज खान बार-बार फोन पर धमकी देता रहता था। उसने अजीज को कई बार समझाया भी, लेकिन वह नहीं माना।
आरोप लगाया कि रात्रि में कार से अजीज आदि लोग पुत्री को भगा ले गए। पुलिस ने अजीज खान, अरशीद व अंकित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद किशोरी को बरामद किया गया और उसके बयान हुए। बाद में अजीज खान को दोषी पाया गया और शेष दो आरोपितों को विवेचना में ही अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। सात सितंबर 2019 को अजीज के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई और मामला न्यायालय में विचरित किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त अजीज खान को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में 20 वर्ष के कारावास व 35 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।