बटाईदार किसान भी क्रय केंद्र पर बेच सकेंगे गेहूं
लेखपाल देंगे सत्यापन रिपोर्ट शर्तों के साथ जारी हुए निर्देश
महराजगंज: प्रदेश सरकार ने बटाईदार और चकबंदी की भूमि पर उपजाए गेहूं को क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए किसानों को अनुमति दी है। इसके लिए किसानों को भूमि का सत्यापन कराना होगा। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद ही किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे।
जिले में गेहूं की बिक्री एक अप्रैल से शुरू हो गई है। लेकिन अभी अधिकांश जगह गेहूं की कटाई नहीं हुई है, तो कई स्थानों पर चुनावी समर में किसानों का रूझान है। इसलिए खरीद से ज्यादा किसानों के पंजीकरण पर विभाग का जोर है। लेकिन किसान पंजीकरण में रूचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि किसानों की सुविधा के लिए अब बटाईदार और चकबंदी की भूमि पर उपजाए गेहूं को क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए शर्तों के साथ पहल की गई है। बटाईदार किसान, भू स्वामी किसान के गांव का निवासी हो, इसके लिए मतदाता वोटर आइडी, आधार कार्ड या लेखपाल स्तर से निर्गत प्रमाणपत्र लगाना होगा। दूसरे उसे भू स्वामी का सहमति पत्र भी देना होगा। उसके बाद उसका पंजीकरण होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि बटाईदार और चकबंदी की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लेखपाल से सत्यापन कराना होगा। इसके लिए निर्देशित किया गया है। साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि एडीएम करेंगे सत्यापन
महराजगंज: यूं तो 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री का सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। उप जिलाधिकारी भूमि की रिपोर्ट लेखपाल से प्राप्त करने के बाद ही सत्यापित करते हैं। लेकिन अब साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि के सत्यापन की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी को सौंपी गई है। पीएफएमएस पेंडिग से परेशान न हों किसान
महराजगंज: किसान पीएफएमएस के पेडिग शो करने से परेशान न हों। यह नेटवर्क की समस्या से हो रहा है। अगर पिछले वर्ष संबंधित खाते में धनराशि गई है, तो वह इस बार भी अवश्य जाएगा।