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निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का करें पालन

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि राजनीतिक दल या संबंधित प्रत्याशी या अन्य ग्रुप जो चुनाव से संबंधित हो उन्हें रैली की अनुमति 22 जनवरी तक नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केवल यह छूट दी गई है कि घर के अंदर अधिकतम 100 व्यक्तियों की बैठक या हाल की क्षमता का 50 फीसद से अधिक व्यक्ति न हो।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 12:37 AM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 12:37 AM (IST)
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का करें पालन
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का करें पालन

महराजगंज: विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर मंगलवार को सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साईं तेजा सीलम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक हुई। इस दौरान लोगों को आयोग की गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी देते हुए इसका पालन करने का सुझाव दिया गया।

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ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि राजनीतिक दल या संबंधित प्रत्याशी या अन्य ग्रुप जो चुनाव से संबंधित हो, उन्हें रैली की अनुमति 22 जनवरी तक नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा केवल यह छूट दी गई है कि घर के अंदर अधिकतम 100 व्यक्तियों की बैठक या हाल की क्षमता का 50 फीसद से अधिक व्यक्ति न हो। चुनाव प्रचार में कोविड-19 की गाइडलाइन के अधीन रैली के प्रचार के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या की सीमा नियत की जाएगी। मीटिग के लिए राजनीतिक दल मीटिग में भाग लेने वालों के लिए सैनिटाइजर व मास्क वितरित करेंगे। रैली व मीटिग केवल चिन्हित स्थानों पर ही जिला प्रशासन की अनुमति से होगा। इसके लिए 48 घंटे पूर्व ही अनुमति लेनी होगी। रात्रि आठ बजे से सुबह आठ बजे तक रैली या पब्लिक मीटिग की अनुमति नहीं होगी। डोर टू डोर प्रचार के लिए उम्मीदवार को लेकर केवल पांच व्यक्ति की संख्या होगी।

इस दौरान तहसीलदार राजेश कुमार श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष परदेसी रविदास, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह सहित अन्य पार्टियों के पदाधिकारी, प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राज्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं आवश्यक सूचनाएं

महराजगंज: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मनंद देव ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये चुनाव तैयारियों के संदर्भ में समीक्षा की। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम का नंबर और प्रभारी अधिकारियों के विवरण राज्य निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सी-विजिल, केवाइसी, पीडब्ल्यूडी समेत चुनाव से संबंधित सभी एप के प्रभावी प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया। एमसीएमसी द्वारा 5:00 बजे तक सभी जरूरी सूचना भेजने व कार्यवाही के बेहतर प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया। कहा कि पर्याप्त संख्या में फ्लाइंग स्क्वाड का गठन कर लें, ताकि आदर्श आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट आवेदन के समय उनका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अवश्य ले लें। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के अवसर पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए, मतदाता जागरूकता अभियान को आयोजित किया जाए। ताकि अधिकतम मतदान सुनिश्चित किया जा सके। अपर जिलाधिकारी डा. पंकज वर्मा, डीआइओएस अशोक कुमार सिंह, प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी, समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडेय उपस्थित रहे।

एनसीसी व एनएसएस के विद्यार्थियों की उपलब्ध कराएं सूची

महराजगंज: एडीएम डा. पंकज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बैलट मत से वोट देने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के विद्यार्थियों, नेहरू युवा केंद्र, मंगलदल के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसलिए इनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहले एनसीसी, एनएसएस के विद्यार्थी गांव में दिव्यांग व अशक्त मतदाता को चिन्हित करेंगे। अगर वह पोस्टल बैलेट पेपर से वोट डालना चाएंगे, तो उन्हें चिह्नित कर फार्म डी-12 उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अगर वह मतदान के दिन ईवीएम से वोट डालना चाहेंगे, तो ये विद्यार्थी उन्हें मतदान केंद्र तक लाने में उनका सहयोग करेंगे। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव, जिला युवा कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।


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