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पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

तहसीलदार अरविद कुमार ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर धान की पराली खेतों में जलाने पर प्रतिबंध है जिसके लिए किसानों को कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Nov 2021 01:41 AM (IST)Updated: Sat, 20 Nov 2021 01:41 AM (IST)
पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पराली जलाने वाले 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महराजगंज : निचलौल क्षेत्र में पराली जलाने के मामले में तहसील प्रशासन ने शुक्रवार को 11 किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से धान की पराली जलाने वाले किसानों में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार अरविद कुमार ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर धान की पराली खेतों में जलाने पर प्रतिबंध है, जिसके लिए किसानों को कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। किसान मनोहर, नाजिर, सुरेश निवासी रौतार, कोदई, बदरी और द्वारिका निवासी बूढ़ाडिह कला, राधिका निवासी गनेशपुर, संजय व अजय निवासी खुडुरी, वशिष्ठमुनि और ब्रह्मानन्द निवासी खुडुरी के टोला सहुआ के खिलाफ 27 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना के साथ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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दंपती की अश्लील फोटो वायरल करने पर मुकदमा

महराजगंज: नगर पालिका परिषद महराजगंज शहर के एक वार्ड में दंपती की अश्लील तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके सहयोगी पर मुकदमा दर्ज किया है। सदर कोतवाल रवि कुमार राय ने बताया कि महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी ही जानने वाली महिला और उसके एक सहयोगी ने किसी तरह से उसका व उसके पति के साथ एक अश्लील फोटो प्राप्त कर लिया था। पहले फोटो को लेकर दोनों ने उसे कई बार प्रताड़ित किया और बाद में वह फोटो उसके पति सहित कई लोगों के मोबाइल पर वायरल कर दिया। इस मामले में राधिका और उसके एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।

अपहरण के आरोपित तक नहीं पहुंच सकी पुलिस

महराजगंज: चौक बाजार क्षेत्र के ग्राम सभा नक्शा-बक्शा के वन ग्राम 28 निवासी अपहरण के एक आरोपित तक चौक पुलिस दो साल बाद भी नहीं पहुंच सकी है। चौक थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दो दिसंबर 2019 को चौक थाने में तहरीर देते हुए बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप अनिल साहनी पर लगाया था। चौक पुलिस ने इस क्रम में मुकदमा दर्ज भी कर लिया। लेकिन आज तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वादी लड़की के पिता ने बताया कि प्रकरण में पास्को एक्ट पंजीकृत हुआ है। आरोपित ने उसकी बेटी को लाकर सुपुर्द भी किया। उसकी बेटी बाल सुधार गृह में है। सीओ डीके उपाध्याय ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर एनबीडब्लू एवं 82 की कार्रवाई हो चुकी है। अभियुक्त निर्धारित समय सीमा के अंदर हाजिर नहीं हुआ तो न्यायालय के आदेश के बाद उसके मकान की कुर्की कर पुलिस बल के साथ अभियुक्त की तलाशी कर उसे पकड़कर न्यायालय भेज दिया जाएगा।


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