लखनऊ : चिन्मयानंद पर लगाए आरापों से मुकरने वाली पीड़िता ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया
राजधानी के दो अलग अलग थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी पर अदालत ने थाना गोसाइगंज व थाना विभुतिखंड से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से वीडियो कान्फे्रसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए।
लखनऊ, जेएनएन। चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन संबध बनाने की खातिर अपनी कस्टडी में रखने का मुकदमा दर्ज कराकर अदालत में अपनी गवाही से मुकरने वाली पीड़िता ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे की एक प्रति अभियोजन को भी मुहैया कराई गई। अब अभियोजन की इस ओर से पीड़िता के हलफनामे पर 11 जनवरी को अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। बीते 13 अक्टूबर को विशेष अदालत में अपनी गवाही के दौरान पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई थी। जिस पर अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की थी। विशेष जज पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को प्रकीर्ण वाद के रुप में दर्ज करने का आदेश देते हुए पीड़िता को इस संदर्भ में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पीड़िता अदालत में उपस्थित हुई और अपना जवाब जरिए हलफनामा दाखिल किया।
मुख्तार अंसारी जरिए वीडियो कान्फे्रसिंग अदालत में पेश
तत्कालीन जेलर से गाली गलौज करने के एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने मुल्जिम मुख्तार अंसारी की ओर से अंतिम बहस के लिए पांच दिसंबर की तिथि नियत की है। विशेष जज पवन कुमार राय ने कारागार विभाग के तत्कालीन अपर महानिरीक्षक को धमकी देने के एक दूसरे मामले में मुख्तार की ओर से सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए भी पांच दिसंबर की तारीख तय की है। विशेष अदालत में इन दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान मुल्जिम मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से जरिए वीडियो कान्फे्रसिंग उपस्थित थे। 28 अपै्रल, 2003 को लखनऊ के जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। जबकि एक मार्च, 1999 को तत्कालीन अपर महानिरीक्षक कारागार एसपी सिंह पुंढीर ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी।
पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमे की अर्जी
राजधानी के दो अलग अलग थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल मुकदमे की अर्जी पर अदालत ने थाना गोसाइगंज व थाना विभुतिखंड से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। अदालत में एक अर्जी तलीब अहमद खान ने दाखिल कर थाना विभुतिखंड के एसएचओ व मालखाना इंचार्ज रामवीर के खिलाफ मुकदमे की मांग की है। अर्जी पर बहस करते हुए वकील परमानंद गुप्ता का कहना था कि अदालत के आदेश के बावजूद अर्जीकर्ता की गाड़ी को रिलीज नहीं किया गया। दूसरी अर्जी मोहित साहू ने दाखिल की है। इन्होंने अपनी अर्जी में थाना गोसाइगंज के एसएचओ व मालखाना इंचार्ज के साथ ही डीएम आफिस के माइन इंसपेक्टर के खिलाफ मुकदमे की मांग की है। कहना है कि वैध कागजात होते हुए भी इनका डम्फर पकड़ लिया गया और 25 हजार का जुर्माना ठोक दिया गया। लेकिन जब जुर्माना चुकता कर डम्फर लेने गए, तो बैटरी गायब थी। सीजेएम शिवानंद ने इन दोनों अर्जियों पर अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। सीजेएम शिवानंद ने इन दोनों अर्जियों पर अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है।