Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में मौखिक बहस पूरी, 30 सितंबर को होगा निर्णय
लखनऊ की सीबीआई कोर्ट बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने वीडियो कांफ्रेंसिंग व व्यक्तिगत उपस्थित होकर की बहस अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामला।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव के सामने दोनों पक्षों की ओर से मौखिक बहस पूर्ण कर ली गई। अदालत ने मामले में निर्णय लिखे जाने के लिए केस से जुड़ी पत्रावली को दो सितंबर को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।अदालत में मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केके मिश्र, मृदुल राकेश ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक बहस पूर्ण की। आरोपित आरएन श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता आइबी सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक बहस की। वहीं बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता महिपाल अहलूवालिया ने दिल्ली से मौखिक बहस से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। इन लोगों ने आरोपितों पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष सीबीआइ की ओर से भी मौखिक बहस पूर्ण की गई। उनकी ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, आरके यादव और पूर्णेंदु चक्रवर्ती उपस्थिति थे।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के चलते विशेष अदालत को इस मामले में 30 सितम्बर2020 तक निर्णय देना है।