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यूपी में प्रापर्टी खरीदने वालों को अब नहीं ठग पाएंगे ब‍िल्‍डर, रेरा करने जा रहा है ये खास व्‍यवस्‍था

रेरा की प्राधिकरणों के साथ हुई बैठक में लिया गया निर्णय। बिल्डर ने अपनी संपत्ति में क्या सुविधाएं दे रहा है और समय-समय पर उसमें क्या सुधार किया है इसकी हर छह माह में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बिल्डर को भरनी होगी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 06:05 AM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 03:18 PM (IST)
यूपी में प्रापर्टी खरीदने वालों को अब नहीं ठग पाएंगे ब‍िल्‍डर, रेरा करने जा रहा है ये खास व्‍यवस्‍था
अब न‍िवेशकों को स्टार ग्रेडिंग बताएगी कि संपत्ति खरीदी जाए या नहीं।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) खरीदारों और प्रोमोटर (बिल्डर) के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। 10 मार्च को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब बिल्डर की संपत्ति के आगे स्टार ग्रेडिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। बिल्डर अपनी संपत्ति में क्या सुविधाएं दे रहा है और समय-समय पर उसमें क्या सुधार किया है, इसकी हर छह माह में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बिल्डर को भरनी होगी। वहीं, संपत्ति खरीदने वाला इसे परखने और देखने के बाद प्वाइंट भी दे सकेगा। रेरा ने मसौदे को शासन से मंजूरी के लिए भेजा है।

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शासन से प्रस्ताव मंजूर होते ही बिल्डरों की बुकलेट में स्टार ग्रेडि‍ंग व्यवस्था लागू होगी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद सहित सभी प्राधिकरणों पर यह नियम लागू होंगे। इससे खरीदार के सामने संपत्ति खरीदने के विकल्प मौजूद होंगे। बैठक में पहले एक साल में बिल्डर व प्राधिकरण को अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भरने पर चर्चां हुई, लेकिन प्राधिकरणों ने इसे छह माह में भरने का सुझाव दिया। जिस पर सहमति बन गई।

'नई व्यवस्था है, इससे खरीदारों के बीच विश्वास जगेगा। प्राधिकरणों के साथ हुई बैठक में इस पर पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। शासन को इस पर निर्णय लेना है। फैसले का इंतजार है।' - राजीव सि‍ंह, चेयरमैन, रेरा 


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