प्रदूषण फैलाने पर उत्तर प्रदेश की दो रियल एस्टेट कंपनियों पर 14 लाख जुर्माना
यूपीपीसीबी ने प्रदेश में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत राजधानी लखनऊ स्थित गोमतीनगर क्षेत्र में भवन निर्माण में वायु प्रदूषण फैला रही दो रियल एस्टेट कंपनियों पर कार्रवाई की।
लखनऊ, जेएनएन। देश के साथ प्रदेश में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने प्रदेश में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत राजधानी लखनऊ स्थित गोमतीनगर क्षेत्र में भवन निर्माण में वायु प्रदूषण फैला रही दो रियल एस्टेट कंपनियों पर कार्रवाई की है। इनमें मेसर्स अर्बनेक बिजनेस पार्क पर 11 लाख 48 हजार तो मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड पर दो लाख 57 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विभूति खंड में मेसर्स अर्बनेक बिजनेस पार्क द्वारा बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं, मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड, साइबर टावर भवन निर्माण करा रहा है। अर्बनेक की साइट पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पहले 10 अक्टूबर को निरीक्षण कर नोटिस दिया था। 27 नवंबर को फिर निरीक्षण किया तो पहले की तरह मिट्टी-गिट्टी खुले में पड़ी थी। निर्माण सामग्री ला रहे वाहनों से धूल के गुबार उठ रहे थे। पानी के छिड़काव नहीं था, डंपर ढंके नहीं गए थे। इस पर 49 दिन की पर्यावरणीय क्षति के रूप में 1148437 रुपये जुर्माना लगाया गया है। यही स्थिति मेसर्स ओमेेक्स के निर्माण स्थल पर 20 नवंबर और फिर 30 नवंबर के निरीक्षण में मिली। उस पर 257812 रुपये जुर्माना लगाया गया है।