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UP Unlock Guidelines: यूपी के सभी जिलों को आज से कोरोना कर्फ्यू से राहत, जानें- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद...

UP Unlock Guidelines सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकाल का पालन जरूर कराया जाए। पुलिस द्वारा गहन पेट्रोलिंग की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि बाजारों में भीड़ इकट्ठी न हो पाए।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 09 Jun 2021 07:26 AM (IST)Updated: Wed, 09 Jun 2021 10:49 AM (IST)
UP Unlock Guidelines: यूपी के सभी जिलों को आज से कोरोना कर्फ्यू से राहत, जानें- क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्देश दिया है।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। आखिरकार एक बार फिर उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया। कहर बरपा चुकी दूसरी लहर का प्रकोप अब लगभग खत्म हो चुका है। किसी भी जिले में 600 से अधिक सक्रिय मामले नहीं हैं। हालात की समीक्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार से पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्देश दिया है। हालांकि, सावधानी बरतते हुए अभी एक सप्ताह तक नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।

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कोविड-19 की स्थिति की वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दी गई कि अब प्रदेश के किसी भी जिले में 600 से अधिक सक्रिय मामले नहीं हैं। इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि बुधवार से सभी 75 जिलों में सुबह सात से शाम सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी जाए। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था अभी प्रदेश भर में लागू रहेगी। पहले चरण में एक सप्ताह तक यह व्यवस्था रहेगी। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

संक्रमण कम हुआ है, अभी खत्म नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकाल का पालन जरूर कराया जाए। पुलिस द्वारा गहन पेट्रोलिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर, विशेषकर बाजारों में भीड़ इकट्ठी न हो पाए। बाजारों में दुकानदार और ग्राहक, दोनों मास्क जरूर लगाएं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रिक्शा व ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर स्टैंड, अस्पताल, तहसील, कलेक्ट्रेट परिसर सहित सब्जी-फल मंडी, गल्ला मंडी, क्रय केंद्र आदि स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए।

सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसद उपस्थिति जरूरी: राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में अब स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिक उपस्थित रहेंगे। शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही काम करेंगे। अब अनु सचिव और उनसे उच्च स्तर के अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने की वजह से बीती सात मई को कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर स्वीकृत जनशक्ति के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों के कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि एक समय में कार्मिकों की उपस्थिति स्वीकृत जनशक्ति की 33 प्रतिशत तक होगी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से ही काम करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं बीती 21 अप्रैल को जारी हुए शासनादेश में कार्यालय में उप सचिव और उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे।

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बसों में कोविड जांच : औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सब्जी मंडियां खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा। आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी जिससे लक्षण वाले व्‍यक्तियों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जा सके।

ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति : स्‍कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी।

धर्म स्थलों में एक बार में सिर्फ पांच श्रद्धालु : प्रदेश में अभी सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग मॉल्स पूरी तरह बंद रहेंगे। निषेध क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है। बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।


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