UP Sunday Lockdown: नियम उल्लंघन पर पुलिस नहीं करेगी जरा भी रहम, जान लें क्या हैं नियम
UP Sunday Lockdown सरकार कोरोना वायरस से बचाव के अपने इंतजाम करेगी। इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई पाबंदियां लागू की गई हैं। इनका उल्लंघन करने पर पुलिस आपके साथ बेहद सख्ती से पेश आएगी।
लखनऊ, जेएनएन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर रविवार साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। इस दौरान सरकार कोरोना वायरस से बचाव के अपने इंतजाम करेगी। इस दौरान शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई पाबंदियां लागू की गई हैं। इनका उल्लंघन करने पर पुलिस आपके साथ बेहद सख्ती से पेश आएगी।
प्रदेश में लोगों की घोर लापरवाही के कारण कोरोना वायरस संक्रमण बढऩे पर अब सरकार की बेहद सख्त हो गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अब हर रविवार को होने वाला लॉकडाउन हर शनिवार को रात आठ बजे से शुरु होकर सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी जगह पर कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगी। इस दौरान सार्वजनिक दौरान यातायात सुविधाएं भी बंद रहेंगी। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाने का कार्य किया जाएगा।
लॉकडाउन लगने की स्थिति लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। आवश्यक सेवाओं के अलावा लोगों को सिर्फ दवा या खाने-पीने की जरूरी चीजों के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होती है। इस लॉकडाउन के दौरान सरकार का सभी को निर्देश है कि वह लोग अपने घरों में ही रहें।
क्या बंद रहेगा और कौन सी सेवा चालू
नहीं प्रभावित होगी जरूरी सामानों की आपूर्ति: रविवार को लॉकडाउन के दौरान सामान्य तौर पर जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। इस दौरान लॉकडाउन के दौरान राशन, मेडिकल से जुड़ी चीजें, बैंक, दूध-मीट आदि की दुकान चलती रहेगी।
आवागमन पर अंकुश: लॉकडाउन में गैर जरूरी गतिविधियों को रोक रहेगी। यातायात के सार्वजनिक साधन बंद रहेंगे। कहीं पर भी निजी वाहन से जाने वालों को अनिवार्यता का प्रमाण देना होगा। लॉकडाउन में सामान्य कामकाज की इजाजत नहीं है। आवश्यक सेवा के दायरे में नहीं आने वाली किसी कंपनी के खुला रहने पर सख्त ऐक्शन लिया जाएगा।
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