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UP Mission Shakti: एक दिन में 23 को आजीवन कारावास, अभियोजन विभाग की वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी लांच

UP Mission Shakti महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में पुलिस व अभियोजन विभाग रोजाना तेजी से कदम बढ़ा रहा है। विभाग की मजबूत पैरवी के चलते बीते 24 घंटों में महिला व बाल अपराधों के मामलों में 23 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 10:24 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 08:03 AM (IST)
UP Mission Shakti: एक दिन में 23 को आजीवन कारावास, अभियोजन विभाग की वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी लांच
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने अभियोजन निदेशालय में वेबसाइट का शुभारंभ किया

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में पुलिस व अभियोजन विभाग रोजाना तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के चलते बीते 24 घंटों में महिला व बाल अपराधों के मामलों में 23 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। इसके अलावा 31 आरोपितों को कारावास व आर्थिक दंड की सजा दिलाई गई।

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उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को अभियोजन निदेशालय में वेबसाइट यूपी प्रॉसीक्यूशन डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन (http://upprosecution.upsdc.gov.in/hi-in/)  का शुभारंभ किया और अभियोजन निदेशालय के यू-ट्यूब चैनल यूपी प्रॉसीक्यूशन को भी लांच किया।

एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय ने बताया कि यू-ट्यूब चैनल के जरिये महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर कानून में हुए बदलाव समेत अन्य विधिक मामलों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि पुलिस की मजबूत पैरवी का परिणाम है कि बीते कुछ दिनों में महिलाओं व बच्चों के साथ हुए जघन्य अपराधों में 14 आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जा सकी है। उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधों से जुड़े 49 मामलों में आरोपितों की जमानत निरस्त कराने की कार्रवाई भी की गई और एक दिन में 28 अपराधियों को जिला बदर कराया गया।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर, 2020 से 22 अप्रैल, 2021 तक मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अभियान की अवधि में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दुष्कर्म, दुष्कर्म सहित हत्या, दुष्कर्म के प्रयास एवं बालकों के विरुद्ध यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। छेड़खानी, लज्जा भंग, पीछा करने वाले शोहदों, फब्तियां कसने वालों, अनायास घूरने वालों, तेजाब हमला करने वालों, अश्लीलता करने वालों, अनैतिक देह व्यापार कराने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों अपराधियों को भी जमानतें खारिज कराकर कठोर सजा भी दिलाई जाएगी।


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