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यूपी सरकार देगी पुरानी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ, संशोधन के लिए 22 नवंबर तक का है समय

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर जाकर अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें कोई भी नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आवेदन पत्र भर चुके अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 06:42 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 06:42 PM (IST)
यूपी सरकार देगी पुरानी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ, संशोधन के लिए 22 नवंबर तक का है समय
उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चार भर्ती विज्ञापनों के लिए निकाला आदेश।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार की पुरानी भर्तियों के विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने का मौका दिया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी 10 फीसद आरक्षण का लाभ पाने के लिए फार्म में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए 22 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर जाकर अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें कोई भी नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आवेदन पत्र भर चुके अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है उन्हीं में अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में संशोधन का मौका दिया जा रहा है। इनमें सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016, अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018, अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परीषद (संयुक्त संवर्ग) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 शामिल हैं।

इन भर्ती विज्ञापनों में जिन अभ्यार्थियों ने आवेदन पत्र भरा है वह पोर्टल पर दोबारा जाकर अपने आवेदन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए आयोग किसी तरह का शुल्क नहीं लेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट (upsssc.gov.in) के 'मोडिफाई ईडब्ल्यूएस डिटेल्स सेग्मेंट' को क्लिक करके अपने पंजीकरण संख्या आदि डिटेल भरकर स्वयं के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 22 नवंबर तक आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं।


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