Move to Jagran APP

शिक्षक भर्ती : एसिड अटैक पीड़ितों को शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट

राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अब एसिड अटैक पीड़ितों को शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट मिलेगी।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jun 2019 12:26 PM (IST)
शिक्षक भर्ती : एसिड अटैक पीड़ितों को शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट
शिक्षक भर्ती : एसिड अटैक पीड़ितों को शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट

लखनऊ [आशीष त्रिवेदी]। सूबे के राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अब एसिड अटैक पीड़ितों को शैक्षिक योग्यता में पांच फीसद की छूट मिलेगी। यह छूट परास्नातक (पीजी) व स्नातक (यूजी) दोनों में दी जाएगी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पीजी में न्यूनतम 55 फीसद अंक व यूजी में द्वितीय श्रेणी में पास होना जरूरी है। एसिड पीड़ितों के साथ ही सामान्य से कम कद (हाइट) वाले लोगों को भी यह छूट मिलेगी।

loksabha election banner

शिक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति की न्यूनतम अहर्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तैयार नए रेग्युलेशन के तहत होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली व अधिनियम में इन्हें शामिल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसपी सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे जल्द लागू किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल पद पर भर्ती के लिए अभी तक 400 एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (एपीआइ) जरूरी थे, लेकिन अब इसे कम कर 110 अनुसंधान प्राप्तांक कर दिया गया है। इसमें कक्षा में लेक्चर, सेमिनार, परीक्षा ड्यूटी व अन्य अनुसंधान के अंक शामिल हैं।

प्राचार्य पद के लिए दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि उसे पांच-पांच वर्ष के दो कार्यकाल मिलेंगे। अभी तक यह तय नहीं था। इस पद पर अधिकतम कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वह अपने मूल पद पर लौटेगा तो उसे प्रोफेसर पदनाम व वेतन हासिल होगा। अभी तक वह एसोसिएट प्रोफेसर के मूल पद पर ही वापस लौटता था। वहीं, प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पहले 400 एपीआइ जरूरी थी अब इसे 120 अनुसंधान प्राप्तांक कर दिया गया है। नए नियम से शिक्षक की नियुक्ति व प्रोन्नति में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं।

किसे माना जाता है एसिड पीड़ित

द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज (विकलांगता) एक्ट के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिस पर एसिड फेंके जाने के कारण उसके शरीर में विकृति उत्पन्न हो गई हो।

कम हाइट माने 147 सेमी से कम

द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज (विकलांगता) एक्ट के अनुसार, ऐसा व्यक्ति जिसका कद (हाइट) मेडिकल व आनुवंशिक स्थिति के परिणामस्वरूप वयस्क की हाइट 147 सेंटीमीटर यानी चार फीट 10 इंच या इससे कम हो। इसमें स्त्री-पुरुष का भेद नहीं दिया गया है।

वर्ष 2021 से पीएचडी अनिवार्य

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए एक जुलाई 2021 से पीएचडी अनिवार्य अहर्ता होगी। अभी तक यूजीसी नेट व स्लेट पास अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के योग्य होते थे।

पर्यावरण को बढ़ावा, साहित्यिक चोरी को करेंगे हतोत्साहित

नए नियम में शिक्षकों की व्यावसायिक आचरण संहिता एवं उत्तरदायित्व को भी शामिल किया गया है। इसमें शिक्षक शोध में साहित्यिक चोरी व अनैतिक व्यवहार को हतोत्साहित करेंगे। वहीं, शिक्षक व विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। 

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.