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सरचार्ज माफी योजना के तहत यूपी सरकार का अहम निर्णय, बिजली चोरी के मामलों में भी शमन शुल्क से छूट

बिजली चोरी के मामलों में बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी योजना के तहत राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम निर्णय किया है। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को शासनादेश जारी किया गया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 24 Dec 2021 07:30 AM (IST)Updated: Fri, 24 Dec 2021 04:43 PM (IST)
सरचार्ज माफी योजना के तहत यूपी सरकार का अहम निर्णय, बिजली चोरी के मामलों में भी शमन शुल्क से छूट
बिजली चोरी के मामलों में बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय किया गया है।

लखनऊ, जेएनएन। बिजली चोरी के मामलों में बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी योजना के तहत राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम निर्णय किया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक सिन्हा की ओर से पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को शासनादेश जारी किया गया है।

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शासनादेश के मुताबिक दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के कनेक्शन के मामले में अब शत-प्रतिशत शमन शुल्क से भी छूट मिलेगी। इसी तरह एक से दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन में बिजली चोरी पकड़े जाने पर अब योजना के तहत 50 प्रतिशत ही शमन शुल्क देना होगा। निजी नलकूप (एलएमवी-5) के बिजली कनेक्शन में बिजली की चोरी के मामले में अब संबंधित किसान को भी शत-प्रतिशत शमन शुल्क से छूट मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए 21 अक्टूबर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना 31 दिसंबर तक लागू है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योजना के तहत सरचार्ज में सौ प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना को लागू किया गया है। पिछले दिनों सीएम योगी ने इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत घरेलू, निजी नलकूप और कमर्सियल उपभोक्ता को बड़ी राहत मिल रही है।


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