UP Unlock Guidelines: यूपी में अभी जारी रहेगा वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, जानें- 1 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
UP Unlock Guidelines यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राहत केवल उन जिलों को मिलेगी जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। यानी जिस जिले में एक्टिव केस 600 से अधिक होंगे स्वत वहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण कम होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया है। एक जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें-बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह राहत सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक रहेगी। शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और नाइट कर्फ्यू अभी चलता रहेगा। खास बात यह है कि जिन जिलों में अभी कोरोना के सक्रिय केस 600 से अधिक हैं, वहां किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार ने पांच मई से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा रखा था, जो कि स्थिति को देखते हुए कई चरणों में आगे बढ़ा दिया गया। अब संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। सरकार ने माना है कि काफी हद तक स्थिति संभल चुकी है। ऐसे में गत दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में एक जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने पर सहमति बनी। रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से राहत और प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिए गए।
600 से कम संक्रमित वाले जिलो की ही राहत : यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राहत केवल उन जिलों को मिलेगी, जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आते हैं। यहां सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कफ्र्यू से छूट दी जाएगी। शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम सात बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी और गोरखपुर जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सकें। नए नियम एक जून की सुबह सात बजे से लागू होंगे।
एक जून से यह रहेगी व्यवस्था
- दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।
- स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी। शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकेंगे।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति।
- शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
- अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी।
- कृषि से संबंधित जैसे खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुलेंगी।
- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी।
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 फीसद कर्मी रहेंगे, उन्हें रोटेशन से बुलाया जाएगा।
- निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाणपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस खुलेंगे।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सवारी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
- साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फागिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
केस बढ़ते ही खत्म हो जाएगी राहत : अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि किसी जिले में एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वत: ही यहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसी तरह जिन जिलों में अभी 600 से अधिक सक्रिय मरीज हैं, वहां स्थिति में और सुधार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सभी छूट अपने आप लागू हो जाएंगी।
30 मई को इन जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मरीज
- लखनऊ : 2450
- मेरठ : 2806
- सहारनपुर : 2223
- वाराणसी : 2111
- गाजियाबाद : 1760
- गोरखपुर : 1704
- मुजफ्फरनगर : 1634
- बरेली : 1599
- गौतमबुद्ध नगर : 1184
- बुलंदशहर : 1174
- झांसी : 962
- प्रयागराज : 785
- लखीमपुर खीरी : 770
- सोनभद्र : 695
- जौनपुर : 688
- बागपत : 663
- मुरादाबाद : 629
- गाजीपुर : 619
- बिजनौर : 619
- देवरिया : 612