यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का निर्देश- बिजली का गलत बिल मिले तो दर्ज कराएं एफआइआर
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता को बिजली का गलत बिल मिलने पर संबंधित क्षेत्र की बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ता को बिजली का गलत बिल मिलने पर संबंधित क्षेत्र की बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वह मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रायबरेली, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर व उन्नाव में अधिक लाइन हानि वाले शहरी व ग्रामीण उपकेंद्रों की समीक्षा कर रहे थे।
रायबरेली के रोहनिया व इंदिरा नगर, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा व काकरा, श्रावस्ती के भंगहा व इकौना, सीतापुर के मछरेहटा व ओल्ड सीतापुर, सुल्तानपुर के अलीपुर व कैंपबूथ तथा उन्नाव के कालूखेड़ा व पीडी नगर के अधिक लाइन लॉस वाले उपकेंद्रों की समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले। अधिक बिल आने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। अधिकारी उनका समाधान करें और उपभोक्ता को संतुष्ट करें।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इन उपकेंद्रों को 60 दिनों में 15 फीसद से कम लाइन हानि की श्रेणी में लाने का निर्देश दिया, जिससे सस्ती व निर्बाध बिजली आपूर्ति का संकल्प पूरा हो सके। इसमें लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष से इस लक्ष्य की लगातार मॉनीटरिंग करने को कहा गया।
लाइन हानि कम करने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली चोरी रोकने और समय पर बिल जमा करने पर जोर दिया। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें। उनसे सुविधाओं के बारे में फीडबैक लें और उन पर काम करें।