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UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से

UP Cabinet Meetingवृहद पौधरोण के बाद अब रक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। लोक भवन में कैबिनेट बैठक में छह प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 18 जुलाई से होगा।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 12:04 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 03:19 PM (IST)
UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से
UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 18 जुलाई से

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यावरण के प्रति बेहद गंभीर हो गई है। प्रदेश में वृहद पौधरोण के बाद अब उनकी रक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। लोक भवन में आज कैबिनेट बैठक में छह प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें इस वर्ष 22 करोड़ पौधरोपण के साथ उनकी रक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इस अभियान में ग्राम प्रधान के अलावा एक वृक्ष एक अभिभावक का भी चयन होगा। प्रदेश में वृहद पौधरोपण के क्रम में लोगों को नि:शुल्क पौधा प्रदान किया जाएगा।

इसके साथ ही गोरखपुर में 181 करोड़ रुपया की लागत से अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान की स्थापना होगी। गोरखपुर में 121.34 एकड़ में प्राणि उद्यान बनेगा। गोरखपुर में शहीद अशफ़ाक़ उल्ला खां प्राणी उद्यान से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ। गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय की लागत बढ़ाकर 30 करोड़ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। गोरखपुर महंत अवैद्यनाथ विवि में विकास कार्यों के लिए 30 करोड़ की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

निजी विवि स्थापना अध्यादेश 2019 पर कैबिनेट की मुहर लगी। प्रदेश में लागू होगा अंब्रेला एक्ट। प्रदेश के 27 विवि के संचालन में समानता के लिए एक्ट का प्रस्ताव है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, सत्र और कंट्रोलिंग में आएगी समानता। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का होगा गठन। इस अधिकरण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विवादों का निस्तारण होगा। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और छह सदस्य मनोनीत होंगे। उपाध्यक्ष और सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक सेवा से होंगे। अधिकरण के फैसले के खिलाफ 90 के अंदर दिन हाई कोर्ट में अपील की व्यवस्था भी रहेगी। इससे विवादों के शीघ्र निराकरण में मदद मिलेगी। 

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