बच्ची दुष्कर्म और हत्या का दोषी अब मृत्युदंड के खिलाफ सरकारी खर्चे पर करेगा अपील Lucknow News
लखनऊ में बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या का दोषी अराफात ने फांसी के खिलाफ अपील करने की तैयारी की जिला जेल प्रशासन ने लिखा विधिक प्राधिकरण को पत्र।
लखनऊ [निशांत यादव]। छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार और उसकी नृशंस हत्या करने वाले बब्लू उर्फ अराफात अब फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहा है। अराफात ने जिला जेल प्रशासन को खुद के गरीब होने का हवाला देते हुए सरकारी खर्चे पर उसकी अपील हाईकोर्ट में दायर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिला जेल प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखकर उनकी ओर से नामित अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह भदौरिया से अपील का आधार तैयार करने के लिए पत्र भेजा है।
मुंहबोला मामा अराफात 15 सितंबर 2019 को टाफी का लालच देकर छह साल की बच्ची को अपने साथ ले गया था। उसने बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए 24 घंटे में उसे गिरफ्तार किया। जबकि छह दिन के भीतर पुलिस ने मामले की चार्जशीट लगा दी थी। कुल 11 गवाहों की गवाही और 19 नवंबर 2019 को आरोपी अराफात के भी बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर 40 दिनों में ही विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट अरविंद मिश्र ने 14 जनवरी 2020 को अराफात के खिलाफ दोष सिद्ध कर दिया। जबकि 17 जनवरी को अराफात को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जेल में पहुंचने के बाद अराफात ने खुद को गरीब बताते हुए फांसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का प्रार्थना पत्र जिला जेल प्रशासन को दे दिया। अराफात ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि वह निजी वकील करने में असमर्थ है। जिला जेल प्रशासन ने अराफात को फांसी दिए जाने के आदेश की प्रति प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह भदौरिया को उसकी अपील समय से तैयार करने के लिए भेज दी है।
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