Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में 23 को जोशी और 24 को आडवाणी के दर्ज होंगे बयान
Ayodhya Case कोर्ट ने आरोपितों के वकीलों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए लिंक उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। आरोपित सुधीर कक्कड़ ने दर्ज कराए बयान।
लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने के लिए तिथि नियत कर दी है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने 21 जुलाई को आरोपित रामचंद्र खत्री का बयान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने के लिए आदेश दिया।
कोर्ट ने 22 जुलाई को आरोपित सतीश प्रधान, 23 जुलाई को डॉ. मुरली मनोहर जोशी और 24 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी के बयान दर्ज कराने के आदेश जारी किए। कहा कि आरोपितों के अधिवक्ताओं को समय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिंक की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
सोमवार को विशेष आदलत के समक्ष सुधीर कक्कड़ ने अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव व केके मिश्र संग अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। पिछली तरीख पर वह बेटी की बीमारी के चलते उपस्थित नहीं हो सके थे। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।