Ayodhya RamMandir : दान देने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
Shri Ram JanamBhoomi Teerth Kshetra Trust इस ट्रस्ट को दान देने वालों पर केंद्र सरकार भी मेहरबान है और दानदाताओं को आयकर से छूट का भी एलान हो गया है।
लखनऊ, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर का निर्माण होने की तैयारियां गति पकड़ रही हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्ताधर्ता भी अपने काम में लगे हैं। मंदिर निर्माण के लिए दान भी स्वीकार किया जा रहा है। इस ट्रस्ट को दान देने वालों पर केंद्र सरकार भी मेहरबान है और दानदाताओं को आयकर से छूट का भी एलान हो गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। इसके कारण इस मंदिर के ट्रस्ट में दान करने वाले सभी दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी गई है।
इनकम टैक्स कानून की धारा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रलाय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष नौ नवंबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। सरकार से मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पांज एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। इसका अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इसका खाता भी खोला गया है। इस खाते में दो अप्रैल तक पांच करोड़ से अधिक की धनराशि दान के रूप में मिली है। इनमें 11 हजार से लेकर एक हजार एक रुपया तक दान के रूप में जमा हो रहा है। आयकर विभाग की छूट के बाद दान देने वाले अब दान की राशि भी बढ़ा देंगे। इससे ट्रस्ट को भी काफी लाभ मिलेगा।