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Unlock-1.0-Phase-2 : कड़ी शर्तों के साथ खुले शॉपिंग मॉल, इन नियमों का रखना होगा विशेष ध्यान

Unlock-1.0-Phase-2 लखनऊ में लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। एक बार में केवल 650 लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जाएगा।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Mon, 08 Jun 2020 11:41 AM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 11:41 AM (IST)
Unlock-1.0-Phase-2 : कड़ी शर्तों के साथ खुले शॉपिंग मॉल, इन नियमों का रखना होगा विशेष ध्यान
Unlock-1.0-Phase-2 : कड़ी शर्तों के साथ खुले शॉपिंग मॉल, इन नियमों का रखना होगा विशेष ध्यान

लखनऊ, जेएनएन। Unlock-1.0-Phase-2 : करीब ढाई माह बाद शहर के शापिंग मॉल का लॉकडाउन हटा। जबरदस्त एहतियातों का पालन करते हुए ग्राहकों का मॉल में स्वागत करने के लिए खुद प्रबंधक गेटों पर खड़े हुए नजर आए। शहर का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल सहारागंज नहीं खोला गया है। दो दिन में सहारागंज खोला जा सकता है। बाकी सभी प्रमुख शाॅपिंग मॉल खुल गए हैं। मॉल के भीतर केवल क्षमता भर लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। मिसल के तौर पर फन मॉल में एक बार 640 के करीब लोग अंदर आए। यहां सभी गेट पर अंदर आने वाले लोगों की संख्या रजिस्टर पर नोट की जा रही थी। खरीदारी के बदलते नजारों की बात करें तो एक ग्राहक अंदर आया और उसने बताया कि उसने मुफ्ती का सैनेटाइजर खरीदा है।

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सख्त नियमों का किया गया पालन

राजधानी में विभिन्न इलाकों में छोटे बड़े करीब एक दर्जन मॉल हैं। मॉल में जब 500 लोग पूरे हो गए तो सहायक प्रबंधकों को मैसेज भेजे गए। जैसे ही संख्या पूरी हुई मॉल के भीतर लोगों का प्रवेश बंद कर दिए जाने का नियम बनाया गया। मगर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ग्राहकों की संख्या बहुत कम ही रही।

 

बड़े शॉपिंग मॉल जैसे कानपुर रोड का फीनिक्स, गोमती नगर का फन रिपब्लिक, रिवर साइड माल, निशातगंज का उमराव मॉल और इसी तरह से सिंगापुर, सिटी, सिनेपोलीस जैसे अन्य मॉल खुल गए हैं। जिसमें दोपहर तक केवल कर्मचारी और अधिकारी आए। मगर शोरूमों में ग्राहकों का टोटा बना रहा। फन मॉल के प्रबंधक विकास कटोक्क्ष ने बताया कि सभी जरूरी एहितयात हम बरत रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ग्राहकों की आमद धीरे धीरे बढ़ेंगी।

स्टोर संचालक चाहते हैं कि किराये में छूट

मॉल में स्टोर संचालक भारी नुकसान की एवज में मॉल संचालकों से किराये में छूट चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार ही बंदी रही। इस वजह से उनको भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में स्टोर का किराया देना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए हमको छूट चाहिए।

कोविड 19 संबंधी सभी नियमों का पालन करके ही खुल सकेंगे

  • रेस्टोरेंट, मॉल और होटल कोविड 19 के नियमों  का पालन करके और सुरक्षा संबंधी दायरे में रहकर ही खोले जा सकेंगे। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने निम्न जरूरी निर्देश जारी किए है।
  • सभी स्थानों पर सीसी कैमरे चालू रहें। प्रवेश द्वार पर ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर अनिवार्य है। फेस कवर, मास्क पहने ग्राहक और आगन्तुक ही प्रवेश पा सकेंगे।
  • शारीरिक दूरी के लिए पर्याप्त स्टाफ की तैनाती। ऐसे सभी कर्मी जिन्हें संक्रमण से ज्यादा खतरा है जैसे वृद्ध, गर्भवती महिला व जो चिकित्सकीय देखरेख में हों उन्हें लोगों के संपर्क में न आने दिया जाए। 
  • मॉल, होटल, रेस्टोरेंट संबंधी आइटी कार्य घर से कराये जाएं। पार्किंग के समय व सभी दुकानों पर, प्रवेश व निकास के समय व अन्य सभी प्रमुख स्थानों पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखें।
  • एसी के प्रयोग के समय तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य व आद्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के बीच हो
  • होम डिलेवरी स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 
  • साफ-सफाई के विशेष प्रबंध हो, लिफ्ट बटन, रेलिंग, दरवाजों के कुंडे इत्यादि सेनिटाइज किये जाएं। 
  • आगन्तुकों व कर्मियों द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर मास्क आदि का डिस्पोजल किया जाए।
  • परिसर में कोविड 19 की रोकथाम संबंधी पोस्टर का प्रयोग अनिवार्य होगा। माइक से भी जागरूक किया जाए।

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