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लखनऊ में स्कूली वाहनों के लिए इन 12 मानकों को पूरा करना जरूरी, जानें- पूरी डिटेल

यूपी परिवहन निगम ने लखनऊ के स्कूली वाहनों के लिए 12 मानक तय किए हैं। इन मानकों को पूरा किए बगैर सड़क पर चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस संबंध में यूपी परिवहन विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

By Vikas MishraEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 03:55 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 04:10 PM (IST)
स्कूली वाहनों के ड्राइवरों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज भी अनिवार्य किया गया है

लखनऊ, जागरण संवाददाता। स्कूल बस और वैन में बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब दर्जनभर मानक तय किए जा चुके हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में स्कूली वाहनों की फिटनेस नहीं हुई है। दिलचस्प यह है कि स्कूल वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाने के बाद भी प्रदेश में सैकड़ों वाहन खासतौर पर बस और वैन बिना स्वस्थता प्रमाणपत्र के ही चल रहे हैं। जो स्कूली वाहन तय 12 मानकों पर खरे न उतरें उन्हें सड़क पर न लाया जाए। इस सिलसिले में परिवहन विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ संभाग के लिए उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र निर्मल प्रसाद के अतिरिक्त विभाग के मुखिया परिवहन आयुक्त धीरज साहू द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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स्कूल वाहनों के लिए जरूरी हैं ये सुरक्षा मानकः वाहन का रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण और इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, गाड़ी में अग्निशमन यंत्र, वाहन में जीपीएस एवं स्पीड गर्वनर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल डिवाइस का होना, तय सीटिंग क्षमता के हिसाब से बच्चों को बठाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चालक का लाइसेंस, ड्राइवर का पुलिस वैरीफिकेशन, वाहन पर मोबाइल नंबर, पुलिस हेल्पलाइन का नंबर गाड़ी पर दर्ज है या नहीं, बिना इसके अगर वाहन संचालित हो रहा है तो तत्काल संबंधित क्षेत्रीय जिम्मेदारों से शिकायत करें। यही नहीं अभिभावकाें को सतर्क करते हुए बच्चाें को ऐसे वाहनों से स्कूल कतई न भेजने को कहा गया है।

चालकों के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक भी अनिवार्य: अब एक अहम जरूरत वैक्सीन डोज को लेकर दी गई है। इसमें बताया गया है कि चालक ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो वह भी वाहन कतई न चलाएं जिससे बच्चे पूरी तरह स्वस्थ रहें।


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