Ayodhya Case: आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंंग से दर्ज होगा सतीश प्रधान का बयान
Ayodhya structure demolition case अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुआ कोई आरोपित।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को कोई आरोपित उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने आरोपित सतीश प्रधान का बयान बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंंग के माध्यम से कराने का आदेश दिया।
अदालत के समक्ष किसी भी आरोपित के उपस्थित न होने के कारण उनकी ओर से बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि गोदरेज टीम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग का डेमो हटाकर उसके स्थान पर वास्तविक सेट लगा दिया गया है। लिहाजा, आरोपित सतीश प्रधान का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग के जरिये दर्ज कराने के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की जाती है। इस प्रकरण में अब तक 25 आरोपितों का बयान विशेष अदालत द्वारा दर्ज किया जा चुका है।
शनिवार-रविवार की बंदी के चलते बढ़ी तारीख
शनिवार को प्रदेश में बंदी के चलते सोनीपत जेल में निरुद्ध आरोपित रामचंद्र खत्री का बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथि 18 जुलाई को बढ़ा दिया गया है। अदालत ने अपने पूर्व आदेश को परिवर्तित करते हुए कहा है कि फोन द्वारा सूचना दी गई कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बंदी घोषित हुई है। ऐसे में 18 जुलाई को शनिवार पडऩे के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से बयान दर्ज कराने की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग से रामचंद्र खत्री का बयान 21 जुलाई को दर्ज किया जाएगा।