गोवा, गुवाहाटी और मुंबई की राह आसान करेगी वैक्सीन, एयरपोर्ट पर RTPCR दिखाने की जरूरत नहीं
गोवा असम और महाराष्ट्र की सरकार ने अब यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाने के नियम में बदलाव किया है। दूसरी डोज के 15 दिनों के भीतर वह यात्रा करते हैं तो एंटीजन या आरटीपीसीआर कराना होगा।
लखनऊ, जागरण संवाददाता। कोरोना के कारण आरटीपीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पालीमर्स चेन रिएक्शन) की निगेटिव रिपोर्ट के बिना गोवा, गुवाहाटी व मुंबई की उड़ानों में सफर पर लगी रोक के नियम में बदलाव किए गए हैं। अब गोवा जाने वाले यात्री कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के 15 दिनों के बाद उसका सर्टिफिकेट लेकर बिना आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के ही सफर कर सकेंगे। इसके अलावा गुवाहाटी व महाराष्ट्र के एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए भी आरटीपीसीआर निगेटिव की रिपोर्ट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
कोरोना के कारण महाराष्ट्र, असम, गोवा, केरल और उत्तराखंड राज्यों ने पहले यात्रा के दौरान 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ यात्रा करने की ही अनुमति दी थी। गोवा, असम और महाराष्ट्र की सरकार ने अब यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाने के नियम में बदलाव किया है। गोवा जाने वाले यात्रियों को अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 15 दिन के बाद यात्रा करने पर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।
दूसरी डोज के 15 दिनों के भीतर वह यात्रा करते हैं तो एंटीजन या आरटीपीसीआर कराना होगा। वहीं असम सरकार ने भी अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट लेकर यात्रा करने पर वहां के गुवाहाटी एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के नियम को हटा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से भी गोवा की तरह की दोनों वैक्सीन लगवाने के 15 दिनों के बाद उसका कोविन पोर्टल से सर्टिफिकेट निकालकर यात्रा करने पर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की बाध्यता हटा दी है।
लखनऊ से इन शहरों के लिए है फ्लाइट
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल से गोवा, महाराष्ट्र के मुंबई व पुणे जबकि असम के गुवाहाटी के लिए सीधी विमान सेवा है।