यूपी में यातायात नियम तोड़ने की कीमत 334 करोड़ रुपये चुकाई, 1.65 करोड़ वाहनों का ई-चालान
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार यातायात नियमो के उल्लंघन पर यातायात व नागरिक पुलिस द्वारा पूरे राज्य में ईचालान किए जा रहे हैं। सात जनवरी 2019 से प्रदेश के 10 जिलों में ईचालान व्यवस्था लागू की गई थी जो अब पूरे प्रदेश में लागू है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। यातायात नियमों में सख्ती व जागरूकता अभियान के बावजूद कानून तोडऩे वालों की कमी नहीं है। जल्दबाजी व लापरवाही में वाहन चालक नियमों को दरकिनार करते हैं तो उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। प्रदेश में ईचालान के तहत की गई कार्रवाई का ब्योरा इसका प्रमाण है।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार यातायात नियमो के उल्लंघन पर यातायात व नागरिक पुलिस द्वारा पूरे राज्य में ईचालान किए जा रहे हैं। सात जनवरी, 2019 से प्रदेश के 10 जिलों में ईचालान व्यवस्था लागू की गई थी, जो अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है। अवस्थी ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर सात जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2021 के मध्य 334.51 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई है। इस अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1.65 करोड़ से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं। एडीजी यातायात ज्योति नारायन ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में निर्धारित अवधि से अधिक पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों को सीज करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। जिसके बाद मई से अक्टूबर माह तक ऐसे 491 डीजल/पेट्रोल वाहन सीज किये गये हैं।