प्रश्न पहर : खाद्य सामग्री खरीदते वक्त बरतें सावधानी, खरीदने से पहले परखें गुणवत्ता
दैनिक जागरण के कार्यक्रम प्रश्न पहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. एसपी सिंह ने खाद्य सामग्री की सुरक्षा के बारे में चर्चा की।
लखनऊ, जेएनएन। अगर आप बाजार से कुछ भी खरीद कर खा रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें। दूध से बनी सामग्री में सबसे ज्यादा मिलावट पाई जा रही है। किसी में फैट कम है तो किसी में अन्य कमियां हैं। यही नहीं, सब्जी, फल को रंगने व खाद्य तेल में भी मिलावट के मामले सामने आए हैं। मिलावटी सामान खरीदने व प्रयोग से बचने के लिए थोड़ी जागरुकता की जरूरत है। कुछ भी खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की परख जरूर करें। कोई आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के टोल फ्री या स्थानीय नंबर पर शिकायत करें। यह बात अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. एसपी सिंह ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में कही।
सवाल : दूध की जांच कैसे कराई जा सकती है। अजय यादव, जानकीपुरम
-राजकीय प्रयोग शाला अलीगंज में दूध के साथ ही किसी भी खाद्य सामग्री की शुल्क ( एक हजार रुपये) जमा कर जांच कराई जा सकती है।
सवाल : मिलावट खोरी की शिकायत कैसे करें। आनंद अग्रवाल, डालीगंज
-डीएम आफिस स्थित एफएसडीए के आफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं।
सवाल : घर के सामने एक परिवार बिक्री के लिए भोजन तैयार करता है। जयप्रकाश गुप्ता, आलमबाग
-लिखित या टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा दें। मिलावट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सवाल : घर-घर दूध देने वालों की जांच कैसे होगी। वीके निगम, इंदिरानगर
-दूध देने वालों की नियमित जांच होती है। विभाग के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं।
सवाल : फल व सब्जियों पर रंग व केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। वीके सिंह, गोमतीनगर
-फल व सब्जियों पर रंग व केमिकल के प्रयोग की रोकथाम के लिए समय-समय पर नमूना लेकर कार्रवाई होती है। साथ ही किसानों को सब्जी व फल में कीटनाशक का प्रयोग न करने के लिए जागरुक किया जाता है।
सवाल : पैकेट वाला दूध सही है कि नहीं इसका कैसे पता चलेगा। विनोद राय, जापलिंग रोड
-पैकेट वाले दूध में मिलावट की शिकायत न के बराबर होती है। उसको लेते वक्त कोल्ड चेन और उसकी उपयोग की तिथि का ध्यान रखना चाहिए।
मिलावट होने पर यहां करें शिकायत
- टोल फ्री नंबर : 1800112100
- लखनऊ के लिए : 9454257931
इनका रखें ख्याल
- रजिस्टर्ड दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें।
- पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माता का नाम, निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर तिथि, ग्रीन व रेड -ब्राउन ङ्क्षसबल, बैच नंबर अवश्य देखें।
- खाद्य सामग्री खरीदते समय दुकानदार से बिल जरूर लें। जिससे बाद को क्लेम कर सकें।
- वर्क लगी मिठाइयों व रंगीन मिठाइयों को खरीदते समय सावधानी बरतें।
मिलावट मिलने पर होगा एक से दस लाख तक का जुर्माना
खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में एक लाख से दस लाख रुपये तक के जुर्माना लग सकता है। वहीं मिलावट के हानिकारक पदार्थ से उपभोक्ता की मौत होने पर कम से कम सात साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा व दस लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है।