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उत्तर प्रदेश में पांच अगस्त से शुरू होगी कृषि यंत्रों की प्री-बुकिंग, बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टोकन

यूपी में पांच अगस्त से कृषि विभाग के पोर्टल पर प्री बुकिंग के जरिए किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र चुनकर अपना मोबाइल फोन नंबर फीड कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:01 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 09:01 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में पांच अगस्त से शुरू होगी कृषि यंत्रों की प्री-बुकिंग, बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टोकन
उत्तर प्रदेश में पांच अगस्त से शुरू होगी कृषि यंत्रों की प्री-बुकिंग, बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टोकन

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की यंत्रीकरण योजनाओं की प्री-बुकिंग पांच अगस्त को सुबह 11 से आरंभ होगी। पंजीकरण के बाद मोबाइल फोन पर ओटीपी मिलेगा, इसके आधार पर ही टोकन मिल पाएगा। संदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही जमानत राशि जमा करानी होगी। सत्यापन के दौरान यदि मोबाइल फोन नंबर किसान का या परिवार के रक्त संबंधी सदस्य का नहीं मिला तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा और अनुदान नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही किसी डीलर ने योजना का लाभ प्राप्त करने की कोशिश की तो उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा।

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कृषि निदेशक सौराज सिंह ने बताया कि मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत गत 15 जुलाई से कृषि यंत्रों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग तथा ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर के लिए ही रकम उपलब्ध होने के कारण अन्य टोकन नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने पांच अगस्त से कृषि विभाग के पोर्टल पर प्री बुकिंग करने का फैसला लिया है, जिसमें किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र चुनकर अपना मोबाइल फोन नंबर डाल कर टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि निदेशक सौराज सिंह ने कहा कि मोबाइल फोन नंबर किसान का अपना या परिवार के रक्त संबंधी सदस्य का होना चाहिए। सत्यापन के दौरान मोबाइल फोन नंबर किसी अन्य का मिला तो चयन निरस्त कर दिया जाएगा और अनुदान नहीं मिल पाएगा। ओटीपी प्राप्त करने के बाद मोबाइल फोन पर बुकिंग स्वीकार करने का संदेश आएगा। निदेशक ने बताया कि संदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही जमानत राशि जमा करानी होगी। किसी डीलर ने योजना का लाभ प्राप्त करने की कोशिश की तो उसको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा।


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