पॉलीटेक्निक की महिला शिक्षकों को फिर से मिलेगा प्रसूति और बाल्य देखभाल अवकाश
यूपी में पॉलीटेक्निक संस्थाओं व कार्यालयों में कार्यरत करीब 500 से अधिक शिक्षिकाओं व महिला कर्मचारियों को प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा।
लखनऊ, जेएनएन। सरकारी और सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत महिला शिक्षकों व कर्मचारियों को अब दोबारा प्रसूति व बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। पॉलीटेक्निक संस्थाओं व कार्यालयों में कार्यरत करीब 500 से अधिक शिक्षिकाओं व महिला कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
दरअसल तीन मई 2018 को आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) द्वारा निर्धारित वेतनमान लागू किए जाने के कारण इन अवकाशों को रद कर दिया गया था, क्योंकि एआइसीटीई द्वारा इस तरह के अवकाश देने का कोई प्रावधान नहीं था, मगर इसके खिलाफ आंदोलन किए जाने और विरोध के चलते एआइसीटीई ने इसे राज्यों यह व्यवस्था दोबारा लागू करने की छूट दे दी। इसके बाद अब शासन ने इन अवकाशों को दोबारा मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव एस राधा चौहान की ओर से बुधवार को यह आदेश जारी कर दिया गया।
इस आदेश के तहत पालीटेक्निक संस्थाओं में पढ़ा रही महिला शिक्षकों व महिला कर्मचारियों को संपूर्ण सेवाकाल में 180 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलेगा। विशिष्ट परिस्थितियों जैसे बीमारी तथा परीक्षा आदि के लिए संतान की उम्र 18 वर्ष होने तक पूरी नौकरी में दो साल का बाल्य देखभाल अवकाश वह ले सकेंगी। एक साल में तीन बार से अधिक बाल्य देखभाल अवकाश नहीं मिलेगा। यह 15 दिन से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो उसे दत्तक ग्रहण अवकाश 180 दिनों का दिया जाएगा। फिलहाल इस आदेश से महिला शिक्षकों व महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।