यूपी में कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए बढ़ी सख्ती, अब 31 मार्च तक लागू रहेगा महामारी एक्ट
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अभी सख्ती जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 2020 अब 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। अभी तक 30 नवंबर तक ही इसे लागू किया गया था।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अभी सख्ती जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 2020 अब 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। अभी तक 30 नवंबर तक ही इसे लागू किया गया था और अंतिम तारीख खत्म होने से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि एक्ट में दिए गए प्राविधानों के अनुसार ही आगे भी सख्ती जारी रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर को यूपी में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 2020 लागू किया गया था। डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मियों पर हमला करने और जांच में सहयोग न करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। कोरोना वारियर्स पर हमला करने पर पांच से सात वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। वहीं राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध और मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना की भी व्यवस्था कर रखी है।
उत्तर प्रदेश में चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 2,170 नए रोगी मिले और उसके मुकाबले कहीं ज्यादा 2,253 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक 5.39 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 5.06 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 21 और लोगों की मौत के साथ अब तक 7,718 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। प्रदेश में अब मृत्यु दर 1.43 फीसद है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 1.74 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। अब तक 1.89 करोड़ लोगों की जांच कराई जा चुकी है।