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यूपी में बढ़े दाम पर बिकी पुरानी शराब, तय रेट से अधिक दाम पर बेचा तो लगेगा 75 हजार जुर्माना

आयुक्त आबकारी विभाग पी. गुरुप्रसाद ने बताया कि शराब की बोतलों में बदले हुए दाम का स्टीकर लाकर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो-तीन दिनों में हर जगह नया मॉल पहुंच जाएगा।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 07 May 2020 11:30 PM (IST)Updated: Thu, 07 May 2020 11:31 PM (IST)
यूपी में बढ़े दाम पर बिकी पुरानी शराब, तय रेट से अधिक दाम पर बेचा तो लगेगा 75 हजार जुर्माना
यूपी में बढ़े दाम पर बिकी पुरानी शराब, तय रेट से अधिक दाम पर बेचा तो लगेगा 75 हजार जुर्माना

लखनऊ, जेएनएन।  'नई बोतल में पुरानी शराब' की कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन लॉकडाउन की बंदिशों के बीच पुरानी शराब बढ़े दाम पर बिकी। हुआ यूं, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार की शाम शराब का दाम बढ़ाने की घोषणा की, परंतु डिस्टलरियों से निकलने वाली शराब का प्रिंट रेट नहीं बदला गया। इससे शराब की बोतलों पर पुराना दाम अंकित था, लेकिन दुकानदारों ने शराब का दाम बढ़ने का हवाला देकर ग्राहकों से गुरुवार को बढ़ाकर पैसे लिये।

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वहीं अधिक दाम पर शराब की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। तय किया गया है कि प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आयुक्त आबकारी विभाग पी. गुरुप्रसाद ने बताया कि शराब की बोतलों में बदले हुए दाम का स्टीकर लाकर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो-तीन दिनों में हर जगह नया मॉल पहुंच जाएगा। इस बीच महंगे दाम पर शराब न बिके उस पर गहनता से नजर रखी जा रही है।

कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की कीमत में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत देशी (180 एमएल की बोतल) में पांच रुपये, विदेशी शराब (इकोनॉमी व मीडियम) 180 एमएल तक 10 रुपये, 500 एमएल तक 20 रुपये, 500 एमएल से अधिक 30 रुपये दाम बढ़ाया है। जबकि स्कॉच में 180 एमएल तक 50 रुपये, 500 एमएल तक 100 रुपये, 500 एमएल से अधिक पर 150 रुपये, बीयर में 10 से लेकर छह सौ रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

वहीं, वाइन सभी श्रेणी में 100 रुपये व एलएबी सभी श्रेणी में 20 रुपये के अलावा अगल-अलग रूपों में दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन, बढ़ा दाम शराब का नया स्टॉक आने पर लागू होगा। पुरानी बोतलों में जो दाम अंकित है उसे उसी अनुरूप बेचना है। इसके बावजूद लखनऊ, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बांदा, झांसी सहित प्रदेश के हर जिला में महंगे दाम पर शराब बेची गई।

नहीं दिखी विभागीय सक्रियता

शराब महंगे दाम पर न बिकने पाए उसके लिए आबकारी विभाग ने पुलिस व अधिकारियों, कर्मचारियों को ग्राहक बनाकर दुकान भेजने का निर्णय लिया था। महंगे दाम पर शराब बिकने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, कहीं भी आबकारी विभाग की सक्रियता नहीं दिखी।

अधिक मूल्य पर शराब बेची तो 75 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने को आबकारी विभाग ने गंभीरता से लिया है। अधिक दाम पर शराब की बिक्री रोकने के लिए विभाग ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने गुरुवार को बयान जारी करके ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक का भुगतान न करने की अपील की है। साथ ही कहा कि प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वही दुकानदार दोबारा महंगी शराब बेचते पकड़ा जाएगा तो उससे डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


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