बीमा अस्पताल में अब गैर बीमित मरीजों का भी इलाज, 75 बेडों पर भर्ती की सुविधा शुरू
गैर पंजीकृत बीमारों को 10 रुपये के पर्चे पर इलाज की सुविधा है जबकि बीमित कामगारों को कार्ड के साथ निश्शुल्क् इलाज व भर्ती की सुविधा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत श्रमिकों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के साथ ही बीमित कर्मचारियों का इलाज किया जाता है।
लखनऊ, (जितेंद्र उपाध्याय)। बीमित कर्मचारियों और श्रमिकों का निश्शुल्क इलाज करने वाले राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल में अब गैर पंजीकृत सामान्य बीमार भी अपना इलाज करा सकते हैं। बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इलाज की सुविधा वाले अस्पताल में ट्रामासेंटर व अस्पताल में 180 बेड हैं जिनमे से 75 पर भर्ती की सुविधा दी जा रही है। सुविधाएं बढ़ने के साथ ही अन्य बेड भी शुरू कर दिए जाएंगे।
गैर पंजीकृत बीमारों को 10 रुपये के पर्चे पर इलाज की सुविधा है जबकि बीमित कामगारों को कार्ड के साथ निश्शुल्क् इलाज व भर्ती की सुविधा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत श्रमिकों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के साथ ही बीमित कर्मचारियों का इलाज भी किया जाता है। अस्पताल में 212 कोरोना संक्रमित श्रमिकों का इलाज कर उन्हें नया जीवन दिया गया। कैशलेस रेफर की व्यवस्था के साथ ही बीमित कर्मचारियों के लिए 24 घंटे आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध है। सभी तरह की जांच के साथ ही बीमित कर्मचारियों की कोरोना जांच की सुविधा भी है।
अस्पताल में सुविधाएं
- एक्सरे, अल्ट्रा साउंड व आधुनिक पैथोलॉजी।
- मेडिसिन व सर्जरी विभाग के साथ ही प्रसूति, हड्डी रोग, बाल रोग,नाक, कान गला रोग, आंख व फेफड़े के राेग के विभाग।
- आयुर्वेदिक व होम्योपैथी विभाग
- 24 घंटे आपात कालीन सुविधा और एंबुलेंस सुविधा
- कोरोना पॉजिटिव बीमित कर्मचारियों के लिए 45 बेड आरक्षित
बीमित कर्मचारियों के साथ ही अब गैर बीमित रोगियों के इलाज की सुविधा शुरू की गई है। कोई भी 10 रुपये के पर्चे पर इलाज करा सकता है। बीमित कर्मचारियों के लिए आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। कैशलेस इलाज के लिए रेफर की व्यवस्था है। -सुनील यादव, उप निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम
तीन महीने तक मिलेगा 50 फीसद वेतन
उप निदेशक सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। इस अवधि में नौकरी से निकाले गए पंजीकृत कामगार व श्रमिक 30 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जानकारी के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग से हेल्प डेस्क बनाई गई है। योजना के तहत कोरोना काल में नौकरी जाने पर औसत वेतन का 50 फीसद रकम 90 दिनों तक मिलेगी।