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कमर्शियल वाहनों को माल पर लगाना होगा ये टैग, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना Lucknow News

यूपी में अब कमर्शियल वाहनों में माल पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस का टैग लगाना हुआ जरूरी। वरना भरना होगा 10 हजार का जुर्माना।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 26 Sep 2019 06:49 PM (IST)Updated: Thu, 26 Sep 2019 06:49 PM (IST)
कमर्शियल वाहनों को माल पर लगाना होगा ये टैग, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना Lucknow News
कमर्शियल वाहनों को माल पर लगाना होगा ये टैग, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना Lucknow News

लखनऊ, जेएनएन। ट्रांसपोर्ट वाहनों में दो हफ्ते बाद बिना आरएफआइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाइस) टैग लगाए माल लेकर चलते मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्टर या व्यापारी को भारी अर्थदंड देना पड़ेगा। 

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तय समय के बाद जिन ट्रकों अथवा ट्रांसपोर्ट वाहनों में टैग नहीं लगा तो एकमुश्त दस हजार रुपये का जुर्माना या फिर लदे माल के टैक्स का दस प्रतिशत बतौर अर्थदंड जमा करना होगा। इनमें से जो धनराशि ज्यादा होगी वह देनी होगी।

वाणिज्यकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अजय वर्मा के मुताबिक, शासन के निर्देश के बाद वाणिज्यिक वाहनों पर आरएफआइडी टैग लगवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को एडिशनल कमिश्नर बृजेश कुमार त्रिपाठी ने विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर टीम बना दी है। समय बीतने के बाद अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ जोन से जुड़े हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, लखनऊ के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में इसे लगवाना जरूरी है। 

टैग लगवाने में दिक्कत पर यहां करें संपर्क 

ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि अगर आरएफआइडी टैग लगवाए जाने में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर- 9634196816 पर संपर्क कर सकते हैं। टैग कानपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्टनगर के पार्किंग नंबर छह के पास निर्धारित स्थान पर लगवाया जा सकता है। इसके अलावा वाणिज्यकर अधिकारी मार्कण्डेय  तिवारी, 7235003735 और प्रवीण गुप्ता से भी मोबाइल नंबर 7235002972 पर सूचना दी जा सकती है।


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