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पान की फसल का भी होगा बीमा, किसानों की सात वर्ष पुरानी मांग पूरी, जान‍िए क‍ितना होगा प्रीम‍ियम

पान किसानों की वर्षों से मांग हुई पूरी फसल की बीमा का पहले चरण में सात जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ मिलेगा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 07:09 PM (IST)
पान की फसल का भी होगा बीमा, किसानों की सात वर्ष पुरानी मांग पूरी, जान‍िए क‍ितना होगा प्रीम‍ियम

लखनऊ, जेएनएन। पान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। धान व गेंहू की भांति अब पान किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में राजधानी के अलावा बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, महोबा, ललितपुर व उन्नाव के पान किसानों को लाभ मिलेगा। राजधानी में सरोजनीनगर व मोहनलालगंज में पान के बरेजा हैं। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज व सिद्धौर में पान उगाया जाता है ताे हरदोई में मल्लावा, भरावन व संडीला पान के क्षेत्र हैं।

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रायबरेली के बछरावां, शिवगढ़, उन्नाव के पुरवा, हिलौली व सिंगरौली सहित कई विकासखंडों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पान किसान यूनियन महासचिव छोटेलाल चौरसिया ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन योजना को सभी पान वाले 21 जिलों में लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि यूनियन की ओर से 2012 से इसकी मांग की जा रही थी। आठ साल बाद मांग पूरी हो सकी है। इसके लागू हाेने से 50 हजार से अधिक पान किसानों को लाभ हाेगा।

ऐसे मिलेगा लाभ

पान किसानों को एक जुलाई से लेकर 30 जून तक बीमा के लिए आवेदन करना होगा। जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर बीमा की जानकारी ली जा सकती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया सहित पांच बीमा कंपनियों को अधिकृत किया गया है। इस वर्ष के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

कितना होगा प्रीमियम

पान किसानों को प्रति हेक्टेयर 2500 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा। पान का नुकसान होने पर 1,36,360 रुपये का भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा।किसान हेल्पलाइन नंबर 0522-426230, 302, 303, 305 एवं 306 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण  निदेशक डॉ.एसबी शर्मा ने बताया कि पान किसान बीमा लागू किया गया है। पहले चरण में सात जिलों में सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लागू हाेने से किसानों को फसल नुकसान के एवज में कंपनी की ओर से पैसा मिलेगा।


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