Move to Jagran APP

Ayodhya Case: बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने CBI कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कहा- मुझे फंसाया गया

Ayodhya Case गुरुवार को अयोध्या ढांचा ध्वंस मामले में मुरली मनोहर जोशी के दर्ज हुए बयान खुद बताया निर्दोष। शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी के बयान होंगे दर्ज।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 07:37 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jul 2020 07:35 PM (IST)
Ayodhya Case: बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने CBI कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कहा- मुझे फंसाया गया
Ayodhya Case: बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने CBI कोर्ट में दर्ज कराया बयान, कहा- मुझे फंसाया गया

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष आरोपित मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार को दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान दर्ज कराए। सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुए बयान 3:30 बजे तक चले। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि घटना के वक्त वह मौके पर मौजूद नहीं थे। राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया गया। उनके खिलाफ पेश साक्ष्यों को गलत ढंग से पेश किया गया। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने आरोपित लाल कृष्ण आडवाणी के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 24 जुलाई (शुक्रवार) को दर्ज करने की तिथि नियत की। उन्होंने निर्देश दिए कि आरोपित के अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान अंकित कराने के लिए लिंक और एप की जानकारी उपलब्ध करने को कहा।

loksabha election banner

गुरुवार को अदालत के समक्ष आरोपित मुरली मनोहर जोशी के वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान कोर्ट में दर्ज किए गए। इस दौरान उनके अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव, केके मिश्र व अभिषेक रंजन कोर्ट में मौजूद रहे। विशेष न्यायाधीष ने निर्देश दिया कि सीबीआइ नई दिल्ली के मेल आईडी पर बयान की पीडीएफ फाइल भेज दी जाए। जिस पर सीबीआइ अपने माध्यम से आरोपित मुरली मनोहर जोशी का हस्ताक्षर कराकर कोर्ट को प्रेषित करे। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित रहे।

वहीं बुधवार को अदालत के समक्ष आरोपित सतीश प्रधान के अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी ने हाजिरी माफी एवं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान अंकित कराने में असमर्थता का प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना के चलते आइसोलेशन में होने के कारण वह बयान दर्ज नहीं करा सकते हैं। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए बुधवार की कार्रवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित रहे।

आरोपित ओम प्रकाश की संपत्ति होगी कुर्क

आरोपित ओम प्रकाश पांडेय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया। अदालत ने सीबीआइ को उनकी संपत्ति की कुर्की सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत में अपनी तारीख पर पेश न होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुका है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.