Ayodhya case: आरोपितों के निवास का पता दाखिल करने का आदेश
मंगलवार को मामले में पेश नहीं हुआ कोई आरोपित। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भी होगी सुनवाई।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस मामले में मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष कोई भी आरोपित बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने 17 जून की तिथि तय करते हुए बयान के लिए शेष आरोपितों को तलब किया है।
अदालत में सुबह जानकारी दी गई थी कि आरोपित धर्मदास बयान के लिए उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन, जब पूर्वाह्न तक कोई आरोपित उपस्थित नहीं हुआ तब सुनवाई स्थगित कर दी गई। अदालत ने अपने 10 जून के आदेश का जिक्र करते हुए कहा अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वह शेष आरोपितों के निवास स्थान का पता अदालत में दाखिल करें, ताकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया जा सके। परंतु, उनके द्वारा आज तक यह नहीं किया गया।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों को पुन: निर्देश दिया कि वह 17 जून तक प्रत्येक दशा में शेष आरोपितों के निवास स्थान का पता अदालत में दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि 17 जून तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब तक अदालत में दस आरोपितों का बयान धारा-313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया जा चुका है। अदालत को 31 अगस्त के पूर्व मुकदमे का निस्तारण करना है।